विद्यालय बंद रहने की अवधि में नहीं देना होगा परिवहन शुल्क:-उप मुख्यमंत्री

 लखनऊ। प्रदेश के सभी निजी विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में संचालित सभी बोडों से संबद्ध हर स्कूल पर यह आदेश लागू होगा। विद्यालय बंद रहने पर परिवहन शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही तीन महीने की अग्रिम फीस देने में दिक्कत होने पर अभिभावक मासिक फीस दे सकेंगे। जिन विद्यालयों ने शुल्क वृद्धि कर अभिभावकों से फीस वसूली है उसे आगामी महीनों में समायोजित करना होगा।



उप मुख्यमंत्री ने बताया कि विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पिछले वर्ष की भांति उसी शुल्क संरचना के हिसाब से शुल्क ले सकेंगे जो वर्ष 2019-20 में लागू की गई थी। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में भौतिक रूप से परीक्षा नहीं हो रही है इसलिए परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जा सकेगा। इसी प्रकार से जब तक क्रीड़ा विज्ञान प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, वार्षिकोत्सव जैसी गतिविधियां नहीं हो रही हैं, उनका शुल्क भी नहीं लिया जा सकेगा। शुल्क नियामक समिति के समक्ष कर सकेंगे शिकायत उप मुख्यमंत्री ने बताया कि यदि किसी विद्यालय की ओर से सरकार के आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो अभिभावक जिले में गठित शुल्क नियामक समिति के समक्ष शिकायत कर सकेंगे।