प्रेस नोट- शैक्षिक सत्र 2023-24 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में
शासनादेश - 832/68-5-2023-133 / 2022. बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 दिनांक 02.06.2023
के अनुपालन में शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया गया था। ऑनलाइन आवेदन के क्रम में 45,914 आवेदन पत्र प्राप्त हुए । 2- शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा ऑनलाइन आवेदन के आधार पर उनके द्वारा भरे गये वरीयता के अंक, स्थानान्तरण हेतु जनपद की वरीयता एवं कुल अंक के आधार पर स्थानान्तरण की कार्यवाही
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित आवेदनों के आधार पर किया गया है।
3- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर एवं पोर्टल के माध्यम से कुल 16,614 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का स्थानान्तरण किया गया है। 4- 16,614 स्थानान्तरित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं में से शिक्षिका 12.267 एवं शिक्षक 4,337
सम्मिलित है।
5- असाध्य एवं गम्भीर रोगी के 1141 दिव्यांग 1122 एवं एकल अभिभावक 393 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के स्थानान्तरण किये गये है। 6- सरकारी सेवा में कार्यरत जीवनसाथ (Spouse) श्रेणी के 6880 शिक्षक एवं शिक्षिका
सूची में सम्मिलित है।
7- शैक्षिक सत्र 2019-20 में 26.563 एवं शैक्षिक सत्र 2023-24 में 16.614 कुल 42,977
शिक्षक एवं शिक्षिका को उनके गृह जनपद या इच्छित जनपद में स्थानान्तरित किये जाने की
कार्यवाही की गयी है।
8- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन का गहनता से परीक्षण करते हुए अनर्ह आवेदन को निरस्त किया गया है तथा वरीयता अंक जो शिक्षक एवं शिक्षिका को नियमानुसार देय नहीं था को हटाते हुए आवेदन अग्रसारित किया गया है।
स्थानान्तरित शिक्षक एवं शिक्षिका को जिनके द्वारा वरीयता अंक का लाभ लिया गया है को सत्यापनोपरान्त कार्यमुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी तथा गलत तथ्य प्रस्तुत कर स्थानान्तरण का लाभ पाने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी तथा यह स्थानान्तरण स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9- अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता एवं शुचितापूर्ण ढंग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित पोर्टल एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से 24 दिन में प्रक्रिया पूर्ण की गयी है।