शिक्षक नियुक्ति में स्थायी निवासी की अनिवार्यता खत्म
● कैबिनेट फैसले के बाद अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी कर सकेंगे आवेदन
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति में अब पूरे देश के लोग पात्र होंगे। क्योंकि, राज्य कैबिनेट ने शिक्षक बहाली में शामिल होने के लिए बिहार के स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इसके लिए शिक्षक नियुक्ति की नयी नियमावली में बदलाव किया गया है।
बदलाव के बाद किसी भी राज्य के योग्य अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक के लिए आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन करने के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य था। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति दी गई।
कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा 24 अन्य प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए। नए संशोधन के बावजूद अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थी के तहत ही आवेदन की सुविधा मिलेगी। राज्य के अभ्यर्थियों को मिलने वाली आरक्षण समेत अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी।