प्रयागराज। अंतरजनपदीय स्थानांतरण की कार्यवाही लगभग पूरी होने को है, लेकिन शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए आवेदन भी शुरू नहीं हो सके हैं। दो जून को अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार की ओर से जारी शासनादेश की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी। पुरुष शिक्षकों के लिए पांच और महिलाओं के लिए न्यूनतम दो वर्ष सेवा की बाध्यता में कोई शिथिलता नहीं दी गई है।
दो जून के शासनादेश में अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया समानान्तर रूप से चलाने की बात लिखी थी। साथ ही यह भी प्रावधान था कि पारस्परिक एवं अंतर जनपदीय स्थानांतरण दोनों का लाभ प्राप्त करने वाले शिक्षक-शिक्षिका को केवल पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ ही अनुमन्य किया जाएगा।
इस मसले पर शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका भी की थी। जिस पर कोर्ट ने 16 जून को परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन छह सप्ताह के अंदर शुरू करने के आदेश दिए थे।