पारस्परिक स्थानान्तरण में सेवावधि की बाध्यता समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश
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वीरेंद्र मिश्रा
प्रदेश प्रवक्ता
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पत्रांकः R.S.M./पार्स्थ./स्था.सं./09-14/2024-25
दिनांकः 17.12.2024
सेवा में,
माननीय मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
विषयः पारस्परिक स्थानांतरण में सेवावधि की बाध्यता समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।
मान्यवर,
सादर अवगत कराना है कि सचिव बेसिक शिक्षा प्रयागराज द्वारा अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की नीति निर्धारण हेतु विशेष सचिव बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग-5 उ0प्र0 को प्रस्ताव भेजा गया है। पत्र के बिंदु संख्या 01 में उल्लेखित है- "उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अध्यापक नियमावली-2008 के नियम 8 (2) (घ) में निहित प्राविधानों 05 वर्ष की नियमित सेवावधि पूर्ण करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं के ही नियमित सेवावधि की गणना कार्यरत जनपद में दिनांक 31 मार्च 2024 तक की जायेगी।"
मान्यवर उपरोक्त बिंदु 01 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बेसिक शिक्षा नियमावली में 05 वर्ष की सेवावधि समान्य स्थानांतरण के लिए निर्धारित की गई है। पारस्परिक स्थानांतरण के लिए नियमावली में सेवावधि निर्धारित नहीं है। सामान्य स्थानांतरण की सेवावधि सम्बन्धी बाध्यता पारस्परिक स्थानांतरण में थोपना शिक्षक हितों पर कुठाराघात है।
मान्यवर पारस्परिक स्थानांतरण में विद्यालय का विद्यालय स्थानांतरण होता है। R.T.E. एक्ट के अनुसार शिक्षक-छात्र अनुपात भी इससे प्रभावित नहीं होता है। उ0प्र0 की वर्तमान लोकप्रिय सरकार द्वारा शिक्षक-छात्र अनुपात प्रभावित किये बिना अधिकाधिक शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ देने के लिए पारस्परिक स्थानांतरण की बाध्यता समाप्त की जानी चाहिए।
अतः महोदय से निवेदन है कि पारस्परिक स्थानांतरण में सेवावधि की बाध्यता समाप्त कर शीघ्र पारस्परिक स्थानांतरण की नीति निर्धारण करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा प्रदान करें।
उच्च सम्मान के साथ धन्यवाद।
भवदीय
(हस्ताक्षर)
वीरेंद्र मिश्रा
प्रदेश प्रवक्ता