शासन ने तय किए मानक, सीबीएसई, आईसीएसई स्कूलों पर भी लागू होगा निर्देश
लखनऊ। राज्य सरकार ने स्कूलों में बच्चों का शोषण रोकने के लिए नया मानक तय किया है। स्कूल प्रबंधन व प्रधानाचार्यों की यह जिम्मेदारी होगी कि बच्चों का किसी तरह का शोषण न हो। इस तरह की शिकायत पर संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। यह आदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के साथ ही सीबीएसई व आईसीएसई स्कूलों में भी प्रभावी होगा।
लखनऊ। राज्य सरकार ने स्कूलों में बच्चों का शोषण रोकने के लिए नया मानक तय किया है। स्कूल प्रबंधन व प्रधानाचार्यों की यह जिम्मेदारी होगी कि बच्चों का किसी तरह का शोषण न हो। इस तरह की शिकायत पर संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। यह आदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के साथ ही सीबीएसई व आईसीएसई स्कूलों में भी प्रभावी होगा।