पुरुष कार्मिकों को 15 दिन पितृत्व अवकाश
राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों को पितृत्व अवकाश का तोहफा दिया है। राज्य में सरकारी सेवारत विवाहित पुरुष कार्मिकों को अब 15 दिन का अवकाश मिलेगा। यह सुविधा बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले या जन्म की तारीख से छह माह के भीतर ली जा सकेगी। खास बात यह भी है कि पितृत्व अवकाश को किसी भी दशा में नामंजूर नहीं किया जाएगा।
राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों को पितृत्व अवकाश का तोहफा दिया है। राज्य में सरकारी सेवारत विवाहित पुरुष कार्मिकों को अब 15 दिन का अवकाश मिलेगा। यह सुविधा बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले या जन्म की तारीख से छह माह के भीतर ली जा सकेगी। खास बात यह भी है कि पितृत्व अवकाश को किसी भी दशा में नामंजूर नहीं किया जाएगा।