सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अस्थाई या कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों के
बराबर सैलरी मिलनी चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि 'बराबर काम के लिए बराबर पैसे' को मानना होगा. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये भी कहा कि कम पैसे देना दमनकारी है.
बराबर सैलरी मिलनी चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि 'बराबर काम के लिए बराबर पैसे' को मानना होगा. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये भी कहा कि कम पैसे देना दमनकारी है.