क्यों लगाई गई रोक? बता नहीं पायी सरकार
कोर्ट का कहा, दो महीने में पूरी कराएं भर्ती
सरकार संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और शिक्षा अनुदेशकों की भर्ती पर रोक लगाने का प्रदेश सरकार का आदेश रद कर दिया है।
कोर्ट का कहा, दो महीने में पूरी कराएं भर्ती
सरकार संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और शिक्षा अनुदेशकों की भर्ती पर रोक लगाने का प्रदेश सरकार का आदेश रद कर दिया है।