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UPTET: यूपीटेट-2017 में विवादित प्रश्नों पर विस्तृत 2 घण्टे हुई सुनवाई, 09 फरवरी के आए आदेश के मुख्य अंश: पढ़ें क्या हुई बहस

 *मो0 रिज़वान :09 फरवरी आदेश*
*UPTET-2017*
कल यूपीटेट-२०१७ में विवादित प्रश्नों पर मा0 जस्टिस राजेश सिंह चौहान जी की पीठ में विस्तृत 2 घण्टे सुनवाई हुई। मा0 न्यायमूर्ति ने आर्डर के मुख्य अंश में लिखा...


This Court, vide order dated 08.02.2018 has already shown the legitimate expectation from the State-respondents that no adjournment would be sought on 09.02.2018 but again the request for adjournment has been made by the State-respondents on the same reason whereas the counsel for the petitioner are ready for arguments.
(कोर्ट ने अपने 08 फरवरी के आदेश में स्पष्ट किया था कि 09 फरवरी की सुनवाई में सुनवाई टालने का सरकारी वकील के पास कोई बहाना न हो। लेकिन फिर भी आज सरकारी वकील ने सुनवाई स्थगित करनी चाहिए। जबकि याची के अधिवक्ता बहस के लिए तैयार हैं।)

*इसके बाद कि प्रोसीडिंग में कहा...*
During the course of arguments, the learned counsel for the State-respondents have placed one undated letter preferred to Sachiv (without indicating the complete address of 'Sachiv/ Secretary'). The perusal of the aforesaid letter does not reveal that as to who has preferred this letter to the Sachiv.
(बहस के दौरान सरकार के वकील ने एक बिना तारीख वाला सचिव को प्रेषित पत्र पेश किया जिसमे सचिव का कोई भी पता ही नही दर्ज है। इस पत्र में ये स्पष्ट ही नही की ये किसे भेजा गया है।)
*इस पत्र में कमेटी का जिक्र था।इसके माध्यम से नियामक कोर्ट को गुमराह करना चाह रहा था। लेकिन कोर्ट ने इसे नही माना।*
इसके बाद कि सुनवाई में कोर्ट ने कहा...

Chief Standing Counsel that the learned Advocate General would argue this matter, therefore, the aforesaid request of learned Additional Chief Standing Counsel is accepted.
(सरकार के वकील ने कोर्ट से ये विनती किया कि इस मामले में एडवोकेट जनरल बहस करेंगे। इस प्रेयर को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया।)
*मतलब फिर से एक बार आज सरकार के वकील को मामले को टालना चाहा।*
इसके आगे की प्रोसीडिंग में जज साहब ने कहा...

 it is clarified that the aforesaid case would not be adjourned on the next date of listing and the matter would be argued by the learned counsel for the parties concerned.
List this case in the next week whenever this Bench is available.
If the learned Advocate General is not present on that date, he shall make any alternative arrangement so that no adjournment could be sought on the said date.
(यहाँ ये स्पष्ट है कि अब अगली सुनवाई में सुनवाई नही टलेगी।अब इस केस को जिस दिन बेंच बैठेगी उस दिन सुना जाएगा।यदि अब भी A.G. नही आये तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके कोर्ट सरकार आये ताकि अगली सुनवाई में कोई भी समस्या/स्थगन न हो सके।)
*मतलब कोर्ट सरकार को घेर चुकी है। यदि अब फैसला आता है तो सरकार ये नही कह पाएगी की उसे सुनने का मौका नही दिया गया।जो कि एक सबसे अहम मुद्दा था।*
इसके बाद कोर्ट ने सबसे अहम टिपण्णी में कहा....
⤵ As an interim measure, the last date for making registration to appear in the written examination of Assistant Teacher Recruitment Examination, 2018, which is to be conducted on 12.03.2018 as per the Government Order dated 17.01.2018, which was extended from 05.02.2018 to 12.02.2018 vide earlier order of this Court dated 02.02.2018 is hereby extended upto 19.02.2018.
(सरकार के 17 जनवरी 2018 के आदेश से शिक्षक लिखित भर्ती परीक्षा 12 मार्च को होगी। इसी के मद्देनजर पिछली 2 फरवरी की सुनवाई में 12 फरवरी तक मौका दिया गया था जो कि अब *19 फरवरी 2018* माना जायेगा।)


*कुल मिलाकर उपरोक्त आर्डर में नजर डाले तो जज साहब ने टेट-17 के मुद्दे में नियामक को चौतरफा घेर के रख लिया है। अब ये मामला निर्णीत होने की कगार पर है।*

✍ *वैरागी*
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