सचिव की फर्जी डिग्री पर आठ अक्तूबर को सुनवाई : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव संजय सिंह के काम करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा से सचिव की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज अपने हलफनामे के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा सचिव की एमए की डिग्री फर्जी होने के संबंध में हलफनामा दाखिल किया जा चुका है। अदालत ने संजय सिंह को इसका जवाब देने का अवसर दिया है। याचिका पर आठ अक्तूबर को सुनवाई होगी। तब तक संजय सिंह सचिव के पद का काम नहीं कर सकेंगे। सचिव की नियुक्ति को धीरेंद्र सिंह और अन्य लोगों ने याचिका दाखिल कर चुनौती दी है। न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र की खंडपीठ इस पर सुनवाई कर रही है। कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा संजय सिंह की एमए की मार्कशीट के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। बताया गया कि अंक पत्र में ओवरराइटिंग कर नंबर बढ़ाया गया है। सचिव का कहना था कि अंकपत्र विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी किया गया है। उन्होंने बैक पेपर दिया था जिसमें अंक बढ़ने पर मार्कशीट बाद में विश्वविद्यालय ने संशोधित की है।

हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव से नियुक्ति संबंधी दस्तावेज तलब किए


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