हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मनी लॉन्डरिंग केस में जेल में बंद शिक्षा विभाग के पूर्व निदेशक संजय मोहन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जस्टिस बच्चू लाल ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण में तथ्यों को देखते
हुए जमानत देने का कोई आधार नहीं है।
संजय मोहन की ओर से जमानत अर्जी पेश कर कहा गया था कि उनके पास से जिन रुपयों की बरामदगी बताई जा रही है।
वह उन्होंने अपनी बेटी के इलाज के लिए बैंक से निकाली थी, वहीं सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि 2011 मे टीईटी परीक्षा के दौरान याची ने भ्रष्टाचार करते हुए चयन के लिए लोगों से रुपये लिये। इस मामले में कुल एक करोड़ तेरह लाख से अधिक रुपये बरामद किए गए थे।
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