ALLAHABAD: प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में याची बने हजारों टीईटी पास आवेदकों ने नियुक्ति की मांग को लेकर ट्यूजडे को शिक्षा निदेशालय में बेसिक शिक्षा सचिव कार्यालय पर धरना दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 07 दिसम्बर 2015 में समस्त पात्र याची अभ्यर्थियों को नियुक्ति का आदेश
दिया था। लेकिन सरकार ने इन याचियों के अनशन और सड़क पर संघर्ष के बाद ही इन्हें नियुक्ति दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है निर्देश इसके बाद प्रदेशभर से लगभग 30 हजार टीईटी पास आवेदकों ने भी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। 24 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेशानुसार इन नए याचियों की नियुक्ति पर भी विचार करने का राज्य सरकार को आदेश दिया है। याचियों का कहना है कि राज्य सरकार ने उनकी नियुक्ति को लेकर अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। आवेदकों ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू है। अत: प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक का कोई भी पद किसी भी हालत में रिक्त नहीं रहना चाहिये.
चार लाख पद खाली हैं
इसके बावजूद प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 04 लाख पद रिक्त हैं। प्रदेश के टीईटी पास आवेदक चार साल से प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिये संघर्ष कर रहे हैं। आवेदकों ने कहा कि प्रदेश सरकार सत्ता के नशे में चूर होकर प्रदेश के बीएड धारक टीईटी 2011 पास योग्य अभ्यर्थियों के साथ सौतेला बर्ताव कर रही है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने शीघ्र नियुक्ति नहीं दी तो वे 25 अप्रैले से आमरण अनशन करेंगे.
मंत्री ने दिया आश्वासन
उधर, अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन को सर्किट हाऊस में ज्ञापन सौंपा। मंत्री ने शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरु करने का आश्वासन दिया। मौके पर मौजूद बेसिक शिक्षा सचिव संजय सिन्हा ने 10 दिन में प्रक्रिया शुरु करवाने के लिए आश्वस्त किया। निदेशालय के प्रदर्शन में अलग अलग जिलों से सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए। इनमें शैक्षणिक मेरिट उत्थान समिति के मीडिया प्रभारी सूरज शुक्ला, बीएड टीईटी 2011 याची संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष हरितोष मिश्रा, संजीव मिश्रा, हरिहर मिश्रा, सतीश यादव, त्रिपुरेश आदि शामिल रहे।
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दिया था। लेकिन सरकार ने इन याचियों के अनशन और सड़क पर संघर्ष के बाद ही इन्हें नियुक्ति दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है निर्देश इसके बाद प्रदेशभर से लगभग 30 हजार टीईटी पास आवेदकों ने भी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। 24 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेशानुसार इन नए याचियों की नियुक्ति पर भी विचार करने का राज्य सरकार को आदेश दिया है। याचियों का कहना है कि राज्य सरकार ने उनकी नियुक्ति को लेकर अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। आवेदकों ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू है। अत: प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक का कोई भी पद किसी भी हालत में रिक्त नहीं रहना चाहिये.
चार लाख पद खाली हैं
इसके बावजूद प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 04 लाख पद रिक्त हैं। प्रदेश के टीईटी पास आवेदक चार साल से प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिये संघर्ष कर रहे हैं। आवेदकों ने कहा कि प्रदेश सरकार सत्ता के नशे में चूर होकर प्रदेश के बीएड धारक टीईटी 2011 पास योग्य अभ्यर्थियों के साथ सौतेला बर्ताव कर रही है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने शीघ्र नियुक्ति नहीं दी तो वे 25 अप्रैले से आमरण अनशन करेंगे.
मंत्री ने दिया आश्वासन
उधर, अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन को सर्किट हाऊस में ज्ञापन सौंपा। मंत्री ने शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरु करने का आश्वासन दिया। मौके पर मौजूद बेसिक शिक्षा सचिव संजय सिन्हा ने 10 दिन में प्रक्रिया शुरु करवाने के लिए आश्वस्त किया। निदेशालय के प्रदर्शन में अलग अलग जिलों से सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए। इनमें शैक्षणिक मेरिट उत्थान समिति के मीडिया प्रभारी सूरज शुक्ला, बीएड टीईटी 2011 याची संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष हरितोष मिश्रा, संजीव मिश्रा, हरिहर मिश्रा, सतीश यादव, त्रिपुरेश आदि शामिल रहे।
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