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बर्खास्त शिक्षक को कैसे बना दिया डीआईओएस : हाई कोर्ट

वरिष्ठ संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा से व्यक्तिगत हलफनामा मांगते हुए पूछा है कि कैसे एक बर्खास्त टीचर को डीआईओएस बना दिया गया।

साथ ही कोर्ट ने बलिया जिले के 274 शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति पर भी जवाब तलब कियै है। बलिया के शिवसरन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है।
याचिका में कहा गया है कि बलिया में सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में 378 शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की गई। अनियमितता की शिकायत पर 22 जून 2005 को सीबीसीआईडी ने जांच कर रिपोर्ट दी कि 378 में से 274 नियुक्तियां फर्जी हैं। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने फर्जी नियुक्ति वाले लोगों से वसूली का आदेश दिया, लेकिन वसूली नहीं की गई।
इस दौरान एक शिक्षक रमेश सिंह को बर्खास्त कर दिया गया, जिसने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी। बाद में सरकार ने बर्खास्तगी आदेश वापस लेकर रमेश सिंह को डीआईओएस बना दिया गया। अब इस मामले को जनहित याचिका में चुनौती दी गई है।
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