स्कूल के लिए निर्धारित समय से दो घंटे पूर्व और दो घंटे
बाद सरकारी शिक्षकों की ट्यूशन पर पाबंदी के आदेश को हाईकोर्ट ने सुप्रीम
कोर्ट के आदेश की अवहेलना बताया है।
सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की याचिका पर
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के जम्मू विंग वेकेशन जज जस्टिस बीएस वालिया ने
शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव और स्कूली शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी किया
है। अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन का निर्देश दिया गया है।
इसके लिए सरकारी समय से दो घंटे पूर्व और दो घंटे बाद के समय को निर्धारित किया गया। इस निर्णय को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई।
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इसके लिए सरकारी समय से दो घंटे पूर्व और दो घंटे बाद के समय को निर्धारित किया गया। इस निर्णय को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई।
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