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एससी अभ्यर्थियों को आयु में छूट पर विचार का निर्देश

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने सबइंस्पेक्टर भर्ती में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को आयु में अतिरिक्त पांच साल की छूट दिए जाने पर विचार कर निर्णय लेने के लिए कहा है। ऐसे अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जो सरकारी सेवा में पहले से कार्यरत थे।
राजाराम और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति बी अमित स्थालकर ने दिया। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि नागरिक पुलिस में 2400, पीएसी प्लांटून कमांडेंट के 210 और अग्निशमन अधिकारी के 97 पदों पर भर्ती के लिए 17 जून 2016 को विज्ञापन जारी किया गया। इसमें नियमानुसार एससी और ओबीसी अभ्यर्थियों को पांच वर्ष की छूट मिलनी थी। अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष थी। याचीगण का कहना था कि आयु में पांच वर्ष की छूट के बाद भी वह ओवरएज हो रहे हैं जिसकी वजह से उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया।

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