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शिक्षामित्र से समायोजित शिक्षकों के तबादले पर रोक, सचिव के आदेश से खलबली

जौनपुर: शिक्षामित्र से शिक्षक पद पर समायोजित अध्यापकों का स्थानांतरण कर दिया गया। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने न्यायालय के आदेशों की अवमानना का हवाला देते हुए तबादला न करने का निर्देश दिया है।प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर समायोजित शिक्षामित्रों का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने जनपद में थोक के भाव दूसरे विद्यालयों में स्थानांतरण कर दिया है। इस खेल में लाखों का वारा-न्यारा भी हुआ।
बेसिक शिक्षा सचिव संजय सिन्हा ने गत 17 अगस्त को प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बने लोगों का उनके तैनाती विद्यालय से स्थानांतरण न करने का आदेश दिया है। उन्होंने पत्र में कहा कि शिक्षामित्रों का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। ऐसे में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना न्यायालय के आदेश की अवमानना होगी। उनका पत्र आते ही बेसिक शिक्षा विभाग में खलबली मच गई है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गजराज यादव ने कहा कि उनके कार्यकाल में एक भी स्थानांतरण ऐसा नहीं हुआ है। पूर्व में हुए तबादले की सूची खंड शिक्षा अधिकारियों से मंगवाई गई है। स्थानांतरित लोगों को वापस पूर्व के तैनाती स्थल पर भेजा जाएगा।

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