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रिटायर शिक्षकों की न्यूनतम पेंशन 3500 रुपए तय

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों से रिटायर शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन 3500 तय कर दी गई है।
इस आदेश से प्रदेशभर के उन हजारों कर्मचारियों और उनके परिजनों को राहत मिलेगी जो सन 2002 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे।
दरअसल 6वें या 5वें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू होने से पहले सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों या कर्मचारियों को बहुत कम पेंशन मिलती है। इलाहाबाद में ही ऐसे पेंशनरों या पारिवारिक पेंशनरों की संख्या 265 के आसपास है।
विशेष सचिव शासन देव प्रताप सिंह की ओर से 11 अगस्त 2016 को जारी आदेश के अनुसार एक जनवरी 2006 के पहले या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, पेंशनरों या उनके आश्रितों को 3500 प्रतिमाह की दर से पेंशन/पारिवारिक पेंशन एक जनवरी 2006 से स्वीकृत की जाती है।
राज्य कर्मचारियों के लिए दिसंबर 2008 में ही न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन 3500 कर दी गई थी। इसी के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद से सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारी भी न्यूनतम पेंशन 3500 करने की मांग कर रहे थे।
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