शिक्षकों के छह महीने पर मानदेय का होगा भुगतान, आदेश जारी

काफी इंतजार और लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने मान्यता प्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों मानदेय देने का आदेश जारी कर दिया गया है। मानदेय की राशि वर्ष में दो बार छह-छह महीने पर दी जाएगी।

इस संबंध में सभी संबंधित विद्यालयों के प्रबंधक व प्रधानाचार्य से शपथ पत्र मांगा गया है। इसका प्रारूप जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर चस्पा है और एनआइसी गाजीपुर की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। शासन ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश जारी किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक हृदय राम आजाद ने तीस सितंबर तक सभी विद्यालय प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों से शपथ पत्र मांगा है ताकि उसे समय से शासन को प्रेषित किया जा सके।
मानदेय उसी शिक्षक को मिलेगा जो इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम-1921 के अध्याय-2 के विनियम-1 परिशिष्ट क में उल्लेखित न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताएं रखता हो। प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त हों और संस्था में अद्यविधिक कार्यरत हो। शिक्षकों की पात्रता का निर्धारण प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से शपथ पत्र के माध्यम से होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक एक सप्ताह में उनका परीक्षण कर यह सूचना शिक्षा निदेशालय को प्रेषित करेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि सभी संबंधित विद्यालय प्रबंधक व प्रधानाचार्य समय से शपथ पत्र उपलब्ध करा दें, नहीं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी।
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