अन्तर्राष्टीय श्रम संगठन के अनुसार सरकार या रोजगार देने वाले ( नियोक्ता ) की तरफ से पेन्शन कोई एहसान नही है। बल्कि यह वेतन का ही हिस्सा है जो कर्मचारी को सेवाकाल के दौरान नही दिया गया , इस प्रकार पेंशन अपने वेतन से काटा गया पैसा है ।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी इसी बात को प्रमाणित करता है ।
लेकिन सरकार ने पेन्शन नीति को समाप्त कर नई पेन्शन नीति लागू की है वित्त मंत्रालय के पत्र एवं पी एफ आर डी एक्ट- 2013 सेक्शन - 20 के अनुसार हमे नई पेन्शन नीति से निम्न नुकशान होगे ----
1- नई पेन्शन नीति के तहत पुरानी स्कीम की तुलना मे 4 गुना से अधिक वेतन से कटौती होगी , जिसके रिटर्न की गारन्टी नही होगी ।
2- जी पी एफ की सुविधा से वंचित किया गया ।
3- ग्रेच्युटी के लाभ से वंचित किया गया।आज के अनुसार 10 लाख का नुकसान ।
4- जमा राशि को सेवा से पहले नही निकाल सकते ।केवल एक या दो बार विशेष परिश्थिति मे ।
5- रिटायर मेन्ट के समय अपनी जमा की गयी राशि का केवल 60 % ही निकाल सकते हैं बाकी 40% शेयर मार्कट मे ही लगाना पडेगा ।
6- सेवा मुक्ति से पहले मृत्यु होने , नौकरी छोडने पर 80% पैसा पेन्शन फन्ड मे रख लिया जायेगा और परिवार को 20% ही रकम मिलेगी ।
7- रिटायरमेन्ट के बाद पेन्शन सरकार नही बल्कि इन्शोरेन्श कम्पनी देगी जिसमे हम जमा राशि का 40% निवेश करेंगे पेन्शन उस राशि के मासिक व्याज से कम होगी और मूल राशि तो वह कम्पनी ही खा जायेगी ।
आप कल्पना कीजिए कि हम रिटायर हो चुके हैं और शेयर मार्केट गिर गया है जिसमे सारा पैसा डूब जाय और सरकार जिम्मेवारी लेने से मना कर दे । तब क्या स्थिति होगी और आपके बच्चो के पास स्थायी रोजगार नही हो तब क्या होगा ??
तब शायद हमारे पास कोई रास्ता नही होगा तब बहुत देर हो चुकी होगी , अभी हमारे पास वक्त है संघर्ष करने की शक्ति है आओ संघर्ष की ओर बढ़े ।
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लेकिन सरकार ने पेन्शन नीति को समाप्त कर नई पेन्शन नीति लागू की है वित्त मंत्रालय के पत्र एवं पी एफ आर डी एक्ट- 2013 सेक्शन - 20 के अनुसार हमे नई पेन्शन नीति से निम्न नुकशान होगे ----
1- नई पेन्शन नीति के तहत पुरानी स्कीम की तुलना मे 4 गुना से अधिक वेतन से कटौती होगी , जिसके रिटर्न की गारन्टी नही होगी ।
2- जी पी एफ की सुविधा से वंचित किया गया ।
3- ग्रेच्युटी के लाभ से वंचित किया गया।आज के अनुसार 10 लाख का नुकसान ।
4- जमा राशि को सेवा से पहले नही निकाल सकते ।केवल एक या दो बार विशेष परिश्थिति मे ।
5- रिटायर मेन्ट के समय अपनी जमा की गयी राशि का केवल 60 % ही निकाल सकते हैं बाकी 40% शेयर मार्कट मे ही लगाना पडेगा ।
6- सेवा मुक्ति से पहले मृत्यु होने , नौकरी छोडने पर 80% पैसा पेन्शन फन्ड मे रख लिया जायेगा और परिवार को 20% ही रकम मिलेगी ।
7- रिटायरमेन्ट के बाद पेन्शन सरकार नही बल्कि इन्शोरेन्श कम्पनी देगी जिसमे हम जमा राशि का 40% निवेश करेंगे पेन्शन उस राशि के मासिक व्याज से कम होगी और मूल राशि तो वह कम्पनी ही खा जायेगी ।
आप कल्पना कीजिए कि हम रिटायर हो चुके हैं और शेयर मार्केट गिर गया है जिसमे सारा पैसा डूब जाय और सरकार जिम्मेवारी लेने से मना कर दे । तब क्या स्थिति होगी और आपके बच्चो के पास स्थायी रोजगार नही हो तब क्या होगा ??
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