17 OBC जातियों को एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर लगायी रोक, प्रमुख सचिव समाज कल्याण को आदेश के अनुपालन का दिया आदेश

Lucknow हाईकोर्ट ने 17 OBC जातियों को एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर लगायी रोक, प्रमुख सचिव समाज कल्याण को आदेश के अनुपालन का दिया आदेश।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 पिछड़ी जातियों को
अनुसूचित जाति घोषित करने की राज्य सरकार की 22 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रमुख सचिव को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई नौ फरवरी को होगी।1यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने डॉ.बीआर अंबेडकर ग्रंथालय एवं जनकल्याण की जनहित याचिका पर दिया है। महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार इन जातियों को अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र नहीं जारी करने जा रही है। इस बयान के बाद कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। याची का कहना है कि अनुच्छेद 341 के तहत जाति की घोषणा का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को नहीं। याचिका पर अधिवक्ता रामराज प्रजापति और रमेश प्रजापति ने कहा कि राज्य सरकार ने 17 जातियों को अनुसूचित जाति घोषित कर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर संविधान के खिलाफ अधिसूचना जारी की है। 1ये जातियां शामिल हुईं थीं एससी में1कहार, कश्यप, केवट, निषाद, बिंद, भर, प्रजापति, राजभर, बाथम, गोड, तुर्रा, माझी, मल्लाह, कुम्हार, धीमर, धीवर व मछुआ।

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