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सरकारी कर्मियों को संपत्ति का ब्योरा देने की जरूरत नहीं, सरकार ने लोकपाल कानून के तहत ब्यौरा देने जी समय सीमा बढाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को लोकपाल अधिनियम के तहत अपनी संपत्ति और देनदारियों का ब्योरे देने में फिलहाल मोहलत दे दी है। केंद्रीय कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से इसका ब्योरा 31 दिसंबर तक देना था।
केंद्र सरकार इस संबंध में नियमावली को नए फार्मेट के तहत नए नियमों से जोड़ रही है। लिहाजा, केंद्रीय कर्मचारियों को यह ब्योरा देने की समयसीमा में छूट मिल गई है। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का कहना है अब केंद्रीय कर्मचारियों को अपने बारे में निर्देशित घोषणाएं नए नियमों के तहत ही करनी होंगी। फिलहाल केंद्रीय कर्मियों को संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार नए नियम बनाने की प्रक्रिया पूरी कर रही है। नए नियमों को एक निश्चित समयसीमा में अधिसूचित भी किया जाएगा। उसके बाद नए नियमों के अनुरूप ही केंद्रीय कर्मियों को इस प्रक्रिया को लोकपाल अधिनियम के नए प्रावधानों के तहत ही पूरा करना होगा। उल्लेखनीय है कि देश में कुल 50.68 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं। नियमानुसार इन सभी सरकारी कर्मचारियों को हर साल अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा 31 मार्च तक या 31 जुलाई से पहले करनी चाहिए।

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