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टीईटी-शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भर्ती 66 हजार शिक्षकों की नियुक्ति सही, NCTE का पैमाना बताया बाध्यकारी

नई दिल्ली : 72 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में टीईटी और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियुक्त किए गए 66 हजार शिक्षकों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है।
कोर्ट ने कहा कि इनकी नियुक्ति में वह दखल नहीं दे रहा है, ये टीचर काम करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाकी बची सीटों के लिए यूपी सरकार विज्ञापन देकर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने टीईटी और शैक्षणिक योग्यता के नियम का विरोध किया था। यूपी बेसिक एजुकेशन नियम 13 व 15 के तहत सिर्फ टीईटी के आधार पर टीचर की नियुक्ति संभव नही है। यूपी सरकार के इस नियम को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकार इस तरह का नियम नहीं बना सकती। इसके बाद यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वहीं, टीईटी पास स्टूडेंट भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उनका कहना था यूपी सरकार ने टीचर भर्ती के विज्ञापन में बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को जोड़ा है।

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