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सीमित लाभ ही दिया जायेगा शिक्षामित्रों को, जो वास्तविकता में कोई लाभ जैसा नहीं है

शीर्ष कोर्ट ने शिक्षामित्रों को आयु में छूट व अनुभव का वेटेज यानी भारांक देने का दायित्व प्रदेश सरकार पर छोड़ा है, लेकिन वेटेज अंक भी एक सीमा पर रहकर ही दिए जा सकेंगे, ताकि डीएलएड के योग्य
अभ्यर्थीशिक्षामित्रों से प्रतियोगिता कर सकें। अधिक वेटेज देने पर उसे भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। शीर्ष कोर्ट हिमाचल प्रदेश के एक मामले में अधिक वेटेज पर शिक्षक भर्ती रद कर चुका है।

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