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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई परिषदीय स्कूलों में समायोजन पर रोक

इलाहाबाद (जेएनएन)। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के समायोजन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
सुनवाई 21 अगस्त को होगी। अजय कुमार मिश्र व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने यह आदेश दिया।
याचीगण के अधिवक्ता अशोक खरे, राधाकांत ओझा और नवीन शर्मा का कहना था कि प्राथमिक स्कूलों में 31 जुलाई तक दाखिले होते हैं। उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एक-एक अध्यापक होना जरूरी है। कहा कि प्रदेश सरकार ने समायोजन करते समय इसका ध्यान नहीं रखा है। हालांकि शासन ने उच्च प्राथमिक स्कूलों में तीन शिक्षक अनिवार्य रूप से होने का संशोधित आदेश बाद में जारी किया है, लेकिन समायोजन के शासनादेश में इसका जिक्र नहीं है।
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