विशेष शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही: कोर्ट ने दिल्ली सरकार से माँगा जवाब, प्राथमिक शिक्षक संघ की याचिका पर सुनवाई

नई दिल्ली प्रभात कुमार दिव्यांग बच्चों को समुचित शिक्षा देने के लिए हाईकोर्ट के आदेशों के आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई।
अब दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त की अदालत ने दिल्ली सरकार और निगम से जवाब मांगा है। उपायुक्त एम.एम. विद्यार्थी ने सरकार और नगर निगम को यह बताने के लिए कहा है कि आदेशों के बावजूद स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई। इसके साथ ही, इस बात की संभावना तलाशने को कहा है कि जब तक दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड स्थायी तौर पर विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर लेती है। तब तक सभी स्कूलों में अस्थायी तौर पर एक-एक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है या नहीं। सभी को 15 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है।
नई दिल्ली प्रभात कुमार दिव्यांग बच्चों को समुचित शिक्षा देने के लिए हाईकोर्ट के आदेशों के आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। अब दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त की अदालत ने दिल्ली सरकार और निगम से जवाब मांगा है। उपायुक्त एम.एम. विद्यार्थी ने सरकार और नगर निगम को यह बताने के लिए कहा है कि आदेशों के बावजूद स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई। इसके साथ ही, इस बात की संभावना तलाशने को कहा है कि जब तक दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड स्थायी तौर पर विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर लेती है। तब तक सभी स्कूलों में अस्थायी तौर पर एक-एक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है या नहीं। सभी को 15 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है।
आयोग उपायुक्त एम.एम. विद्यार्थी ने यह आदेश अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ के उप महासचिव नवीन कुमार की याचिका पर दिया। इसमें उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट ने 16 सितंबर 2009 को सरकार और तीनों नगर निगमों को अपने-अपने स्कूलों में कम से कम दो विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करने का आदेश दिया था ताकि मूक, बधिर, नेत्रहीन व मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को समुचित शिक्षा मिल सके। इसके बावजूद सरकार व नगर निगमों ने अभी तक विशेष शिक्षकों की नियुक्त नहीं की है।

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