देहरादून। राज्य में टीईटी और डीएलएड कोर्स कर चुके
शिक्षामित्रों के लिए खुशखबरी है।ऐसे करीब 1200 से अधिक शिक्षामित्रों के
लिए प्राथमिक शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो गया है।
विद्यालयी शिक्षा सचिव डॉक्टर भूपिंदर कौर औलख ने इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि सरकार ने टीईटी पास नहीं करने वाले शिक्षामित्रों को प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए पात्रता शर्तें पूरी करने के लिए 31 मार्च, 2019 तक मौका दिया है।
करीब 1200 शिक्षामित्रों को फायदा
गौरतलब है कि राज्य में टीईटी पास एवं दो वर्षीय डीएलएड या बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षामित्रों को प्राथमिक शिक्षकों के रूप में नियुक्ति पाने के लिए हाईकोर्ट की शरण में जान पड़ा था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 में संशोधन से संबंधित अधिसूचना के मुताबिक औपबंधिक सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। सरकार के इस आदेश से करीब 1200 शिक्षा मित्रों को फायदा होगा।
शिक्षक संघ में खुशी
यहां बता दें कि सरकार ने बाकी के शिक्षामित्रों को भी इसी अधिनियम के मुताबिक पात्रता शर्तें पूरी करने का मौका दिया है। शिक्षा सचिव की ओर से जारी शासनादेश में 31 मार्च, 2015 से पहले नियुक्त हुए और वर्तमान में टीईटी उत्तीर्ण नहीं होने वाले शिक्षामित्रों को 31 मार्च, 2019 तक आरटीई संशोधित अधिनियम के मुताबिक प्राथमिक शिक्षक की पात्रता शर्ते पूरी करने की मोहलत दी है। इसके साथ ही शासन ने केंद्र सरकार की आरटीई के संशोधित एक्ट के अनुसार उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 में संशोधन का प्रस्ताव तत्काल मुहैया कराने के निर्देश प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को दिए हैं। सरकार द्वारा जारी आदेश पर प्राथमिक शिक्षक संघ ने खुशी जाहिर की है।
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विद्यालयी शिक्षा सचिव डॉक्टर भूपिंदर कौर औलख ने इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि सरकार ने टीईटी पास नहीं करने वाले शिक्षामित्रों को प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए पात्रता शर्तें पूरी करने के लिए 31 मार्च, 2019 तक मौका दिया है।
करीब 1200 शिक्षामित्रों को फायदा
गौरतलब है कि राज्य में टीईटी पास एवं दो वर्षीय डीएलएड या बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षामित्रों को प्राथमिक शिक्षकों के रूप में नियुक्ति पाने के लिए हाईकोर्ट की शरण में जान पड़ा था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 में संशोधन से संबंधित अधिसूचना के मुताबिक औपबंधिक सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। सरकार के इस आदेश से करीब 1200 शिक्षा मित्रों को फायदा होगा।
यहां बता दें कि सरकार ने बाकी के शिक्षामित्रों को भी इसी अधिनियम के मुताबिक पात्रता शर्तें पूरी करने का मौका दिया है। शिक्षा सचिव की ओर से जारी शासनादेश में 31 मार्च, 2015 से पहले नियुक्त हुए और वर्तमान में टीईटी उत्तीर्ण नहीं होने वाले शिक्षामित्रों को 31 मार्च, 2019 तक आरटीई संशोधित अधिनियम के मुताबिक प्राथमिक शिक्षक की पात्रता शर्ते पूरी करने की मोहलत दी है। इसके साथ ही शासन ने केंद्र सरकार की आरटीई के संशोधित एक्ट के अनुसार उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 में संशोधन का प्रस्ताव तत्काल मुहैया कराने के निर्देश प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को दिए हैं। सरकार द्वारा जारी आदेश पर प्राथमिक शिक्षक संघ ने खुशी जाहिर की है।
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