सीतापुर : 16448 सहायक अध्यापक भर्ती में 13 डीएड अभ्यर्थियों को उच्च
न्यायालय की रोक के बावजूद नियुक्ति पत्र देने के मामले बर्खास्त शिक्षकों
को राहत मिली है।
उच्च न्यायालय के आदेश व सचिव बेसिक शिक्षा के मौखिक निर्देश पर बीएसए ने 10 बर्खास्त शिक्षकों को पुन: तैनाती का आदेश बुधवार को दिया है। इन 10 बर्खास्त शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की थी, जिस पर न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी करते हुए पुन: तैनाती का आदेश दिया था।
सितंबर 2016 में हुई 16448 सहायक अध्यापक भर्ती में तत्कालीन चयन समिति ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद 13 डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करते हुए तैनाती दे दी गई थी। दैनिक जागरण ने इसका खुलासा किया तो 13 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया था। इसके विरुद्ध 10 शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की थी। जिसमें तर्क दिया कि एनसीटीई (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) ने डीएड को पूर्व में मान्यता दे रखी है। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 ने भी डीएड को नए पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। इसके आधार पर उच्च न्यायालय ने 10 बर्खास्त शिक्षकों को स्थगन आदेश जारी करते हुए उन्हें वेतन सहित तैनाती देने का आदेश दिया था। बीएसए अजय कुमार ने बुधवार को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन तथा सचिव बेसिक शिक्षा के मौखिक आदेश पर 10 शिक्षकों को उनके मूल विद्यालयों में तैनाती का आदेश दिया है। बीएसए अजय कुमार ने बताया कि तीन अन्य बर्खास्त शिक्षकों की पुन: तैनाती का न्यायालय ने आदेश नहीं दिया है। इसलिए उन्हें पुन: तैनाती नहीं दी गई है।
इनसेट
इन्हें मिली पुन: तैनाती
ऐलिया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बड़ौरा में कु. प्रियंका, हरगांव के प्राथमिक विद्यालय महानंदपुर में रामसहाय वर्मा, खैराबाद के प्राथमिक विद्यालय निजामाबाद में रचना राठौर तथा मछरेहटा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर में चंद्रवीर ¨सह को पुन: तैनाती दी गई है। महोली ब्लॉक के रघुनाथपुर प्राथमिक विद्यालय में प्रमोद चौधरी, मिश्रिख के उलुवापुर प्राथमिक विद्यालय में ज्ञानेंद्र ¨सह, प्राथमिक विद्यालय करियाडीह में विपिन कुमार, पहला के उमरहर प्राथमिक विद्यालय में वीर नारायण, परसेंडी के प्राथमिक विद्यालय परसेंडी द्वितीय में दीप्ति प्रधान तथा पिसावां ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सहमतनगर में पवन कुमार पुष्कर को पुन: तैनाती दी गई है।
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उच्च न्यायालय के आदेश व सचिव बेसिक शिक्षा के मौखिक निर्देश पर बीएसए ने 10 बर्खास्त शिक्षकों को पुन: तैनाती का आदेश बुधवार को दिया है। इन 10 बर्खास्त शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की थी, जिस पर न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी करते हुए पुन: तैनाती का आदेश दिया था।
सितंबर 2016 में हुई 16448 सहायक अध्यापक भर्ती में तत्कालीन चयन समिति ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद 13 डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करते हुए तैनाती दे दी गई थी। दैनिक जागरण ने इसका खुलासा किया तो 13 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया था। इसके विरुद्ध 10 शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की थी। जिसमें तर्क दिया कि एनसीटीई (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) ने डीएड को पूर्व में मान्यता दे रखी है। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 ने भी डीएड को नए पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। इसके आधार पर उच्च न्यायालय ने 10 बर्खास्त शिक्षकों को स्थगन आदेश जारी करते हुए उन्हें वेतन सहित तैनाती देने का आदेश दिया था। बीएसए अजय कुमार ने बुधवार को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन तथा सचिव बेसिक शिक्षा के मौखिक आदेश पर 10 शिक्षकों को उनके मूल विद्यालयों में तैनाती का आदेश दिया है। बीएसए अजय कुमार ने बताया कि तीन अन्य बर्खास्त शिक्षकों की पुन: तैनाती का न्यायालय ने आदेश नहीं दिया है। इसलिए उन्हें पुन: तैनाती नहीं दी गई है।
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इन्हें मिली पुन: तैनाती
ऐलिया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बड़ौरा में कु. प्रियंका, हरगांव के प्राथमिक विद्यालय महानंदपुर में रामसहाय वर्मा, खैराबाद के प्राथमिक विद्यालय निजामाबाद में रचना राठौर तथा मछरेहटा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर में चंद्रवीर ¨सह को पुन: तैनाती दी गई है। महोली ब्लॉक के रघुनाथपुर प्राथमिक विद्यालय में प्रमोद चौधरी, मिश्रिख के उलुवापुर प्राथमिक विद्यालय में ज्ञानेंद्र ¨सह, प्राथमिक विद्यालय करियाडीह में विपिन कुमार, पहला के उमरहर प्राथमिक विद्यालय में वीर नारायण, परसेंडी के प्राथमिक विद्यालय परसेंडी द्वितीय में दीप्ति प्रधान तथा पिसावां ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सहमतनगर में पवन कुमार पुष्कर को पुन: तैनाती दी गई है।
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