राजकीय इंटर कालेजों में 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के मामले में
हाईकोर्ट ने नया विज्ञापन जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रदेश
सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
कोर्ट ने सरकार को छूट दी है कि पूर्व में पूरी हो चुकी चयन
प्रक्रिया के तहत वह चाहे तो नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। चयन में
शामिल अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया पूरी होने के बाद भर्ती नियम बदलने के
निर्णय को चुनौती दी है।
राहुल सिंह और हिमांशु
शुक्ला सहित दर्जनों अभ्यर्थियों ने इस मामले में याचिकाएं दाखिल की हैं।
इन सभी पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार सुनवाई कर रहे हैं। याचिका पर अगली
सुनवाई आठ फरवरी को होगी।
याचीगण के अधिवक्ता मान
बहादुर, सीमांत सिंह आदि का कहना था कि राजकीय इंटर कालेजों में एलटी ग्रेड
शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन 19 दिसंबर 2016 को जारी किया गया।
चयन
प्रक्रिया क्वालिटी प्वाइंट मार्क्स के आधार पर पूरी कर ली गई। सिर्फ
मेरिट लिस्ट जारी होनी थी। इस बीच सरकार ने नियम बदल दिया और चयन में लिखित
परीक्षा को भी शामिल कर लिया गया।
इसका अधियाचन लोक
सेवा आयोग को भेज कर लिखित परीक्षा के जरिए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने
के लिए कहा गया। अभ्यर्थियों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कहा गया कि
एक बार भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद बीच में नियम नहीं बदले जा
सकते हैं।
कोर्ट ने इस संबंध में भेजे गए अधियाचन पर
भर्ती विज्ञापन जारी करने पर रोक लगा दी है, मगर सरकार को छूट दी है कि वह
पुराने नियम के तहत प्रक्रिया जारी रख सकती है।
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