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सुप्रीम कोर्ट आज हुई शिक्षामित्रों के मामले की सुनवाई का सार, याचिका खारिज: हाई कोर्ट जाने की दी सलाह

सुप्रीम कोर्ट में जज ने बिल्कुल सुनने इन्कार कर दिया
 नियम ३२ नही माना परंतु नियम २२६ का रास्ता दिखा दिया और

हाइकोर्ट में मामला ले जाने की सलाह दी।

25/01/2018 मे माननीय आदर्श कुमार गोयल व यूयू ललित की बैच ने खारिज कर दिया उन्होंने ने सलमान खुर्शीद जी कहा कि तुम संविधान से अलग आर्टिकल 32 मे नही आ सकते फिर सलमान खुर्शीद जी ने केश को हाईकोर्ट भेजने को कहा तो उन्होंने खारिज कर दिया उक्त सूचना सँघ के आधिवक्ता गोरव यादव ने दी है।


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