नियम ३२ नही माना परंतु नियम २२६ का रास्ता दिखा दिया और
हाइकोर्ट में मामला ले जाने की सलाह दी।
25/01/2018 मे माननीय आदर्श कुमार गोयल व यूयू ललित की बैच ने खारिज कर दिया उन्होंने ने सलमान खुर्शीद जी कहा कि तुम संविधान से अलग आर्टिकल 32 मे नही आ सकते फिर सलमान खुर्शीद जी ने केश को हाईकोर्ट भेजने को कहा तो उन्होंने खारिज कर दिया उक्त सूचना सँघ के आधिवक्ता गोरव यादव ने दी है।
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