Breaking Posts

Top Post Ad

विशिष्ट बीटीसी शिक्षक :2004 जीपीएफ एवं पुरानी पेंशन बहाली सम्बन्धी मामले में हाई कोर्ट,इलाहाबाद में 4/4/2018 की सुनवाई सम्बन्धी स्टेटस रिपोर्ट

 विशिष्ट बीटीसी शिक्षक :2004 जीपीएफ  एवं पुरानी पेंशन बहाली सम्बन्धी मामले में हाई कोर्ट, इलाहाबाद में 4/4/2018 की  सुनवाई   सम्बन्धी  स्टेटस रिपोर्ट   से  स्पष्ट है कि मामला  शिक्षकों के फेवर में रहेगा और सरकारी (उत्तर प्रदेश सरकार) पक्ष को बैक होना पड़ेगा।  सत्य मेव जयते की भावनाओं  के साथ  42 हजार  बार  शुभकामनायें  : डा0विनोद त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष विशिष्ट बीटीसी शिक्षक एसोसिएशन, प्रतापगढ़ (यूपी)
सम्मानित साथियों आज दिनांक 4 अप्रैल 2018 को पुरानी पेंशन 2004 प्रकरण की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद कोर्ट नंबर 7 में पूर्व निर्धारित एक फ्रेश केस के बाद एडिशनल केस के तीसरे नंबर पर एसोसिएशन एंड अदर के बंच की सुनवाई लगभग सवा ग्यारह बजे के बाद प्रारंभ हुई पूर्व दिनांक 7 मार्च 2018 के तीन बिंदुओं की क्वैरी पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने सचिव बेसिक शिक्षा शासन का हलफनामा प्रस्तुत किया माननीय न्यायाधीश महोदय ने लगभग 15 मिनट हलफनामा को पढ़ा उसके बाद सरकारी अधिवक्ता से पिछली 7 मार्च 2018 की 3 प्रमुख क्वैरी याची लोगों की नियुक्ति सरकारी सेवा बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के तहत की गई अगर उत्तर सकारात्मक है तो उस विज्ञापन की कॉपी एवं 46 हजार 189 शिक्षकों की नियुक्ति मे प्रोसीजर क्या अपनाया गया पर माननीय जज महोदय सचिव बेसिक शिक्षा शासन कि जवाब से असंतुष्ट नजर आए और सरकारी अधिवक्ता महोदय से पूछा कि मैं सीधा-सीधा तीन बिंदुओं के उत्तर जानना चाह रहे था आप इतना लंबा चौड़ा स्टैंज़ा के रूप में मैटर प्रस्तुत किया है जो उपर्युक्त तीनों बिंदुओं में से एक भी बिंदु को स्पष्ट नहीं कर रहा है हलफनामा कोर्ट को गुमराह कर रहा है क्यों ना हम सचिव शासन को व्यक्तिगत कोर्ट मे पक्ष रखने के लिए बुलाए और ऑर्डर में व्यक्तिगत एंपियर हेतु लिखाना प्रारंभ किया जिस पर अपर महाधिवक्ता महोदय द्वारा न्यायालय से कई बार रिक्वेस्ट किया की एक और अवसर देने का निवेदन किया  जिसमें उपयुक्त तीनों बिंदुओं को किलियर न्यायालय को दे सकें जिस पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने काफी सख्त लहजे में कोर्ट में कहा कि हम सीरियसली इस मैटर को निस्तारित करना चाह रहे हैं लेकिन आप लोग काफी दिनों से गोल मोल न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं जो आईपीसी की धारा 340 के तहत दंडनीय अपराध है अंत में अपर महाधिवक्ता के निवेदन पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने अगली दिनांक 16 अप्रैल 2018 निश्चित की और सरकारी अधिवक्ता महोदय से स्पष्ट कहा है कि उपर्युक्त तीनों बिंदुओं का सीधा-सीधा उत्तर एक लाइन में हम चाहते हैं नेक्स्ट डेट के पहले व्यक्तिगत हलफनामा उपर्युक्त तीनों इंक्वायरी का सचिव बेसिक शिक्षा शासन का आ जाना चाहिए और  क्योंकि 16 अप्रैल 2018 से इस केस की  नियमित सुनवाई कर निस्तारित करेंगे साथियों  सरकारी अधिवक्ता द्वारा सचिव बेसिक शिक्षा शासन के हलफनामा  प्रस्तुत के साथ-साथ  बेसिक नियमावली  TET को माननीय जज महोदय को चयन और नियुक्ति अलग-अलग प्रक्रिया है बताने का असफल प्रयास भी किया  साथियों अपने 2004 बैच की पुरानी पेंशन के प्रकरण की न्यायालय की संघर्ष की कहानी लगातार बढ़ती जा रही है जिस ढंग से आप लोगों ने उक्त प्रकरण की संघर्ष  का उत्तरदायित्व एसोसिएशन को  सौंपा है  उसमें एसोसिएशन की टीम लगातार अपने व्यक्तिगत कार्यों से विरत होकर न्यायालय मै एवं न्यायालय के बाहर लगातार प्रयासरत एवं संघर्षरत है बस आप लोग ऊपर वालों से दुआ करें कि सब कुछ आगे तारीख में अच्छा हो बाकी एसोसिएशन कहीं भी किसी भी स्तर पर संघर्ष और प्रयास करने में न पीछे रहा है न पीछे रहेगा देर रात  आज कार्रवाई का आर्डर लोड हो गया जो संलग्न है धन्यवाद
आप का
संतोष तिवारी प्रदेश अध्यक्ष विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश



sponsored links:

No comments:

Post a Comment

Facebook