नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई परीक्षा के दसवीं और बारहवीं के
पेपर लीक मामले में दखल देने से बुधवार को इन्कार कर दिया। पेपर लीक मामले
में दायर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए इसने कहा कि कोर्ट इस संबंध में
आदेश नहीं दे सकता।
परीक्षा कराने के बारे में निर्णय लेना सीबीएसई के
अधिकार क्षेत्र में आता है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसएस बोबडे और एल नागेश्वर
राव की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया। पीठ ने दोबारा परीक्षा
का विरोध करने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि हम सीबीएससी से नहीं
कह सकते कि वह दोबारा परीक्षा न कराए। कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले
छात्र को सलाह दी कि अगर दोबारा परीक्षा होती है, तो वे उसमें शामिल हों।
उधर दसवीं के छात्र की ओर से दोबारा परीक्षा के खिलाफ दाखिल याचिका पर
पैरवी करने वाले वकील ने कहा कि उसकी याचिका अब महत्वहीन हो गई है। सीबीएसई
ने दसवीं की गणित की परीक्षा दोबारा नहीं कराने की घोषणा की है। 1सुप्रीम
कोर्ट में कुल पांच याचिकाएं थीं, जिनमें दसवीं के गणित और बारहवीं के
अर्थशास्त्र पेपर लीक की सीबीआइ जांच मांगी गई थी। इसके साथ ही कुछ
याचिकाओं में दोबारा परीक्षा कराने का भी विरोध किया गया था।
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