शिक्षक भर्ती के नौ जनवरी के शासनादेश में उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा
जांच कराने का नियम नहीं है। नए सिरे से मूल्यांकन आदि कराने के लिए
अभ्यर्थी पत्रचार भी नहीं कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इसीलिए पहले ही
अभ्यर्थियों से आपत्तियां ली गई थी और संशोधित उत्तरकुंजी जारी की गई थी।
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