सीबीआइ जांच की मांग वाली याचिका निस्तारित, 68500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर की गई थी कोर्ट में याचिका

लखनऊ : सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोप की सीबीआइ जांच की मांग वाली जनहित याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निस्तारित कर दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर सिंगल बेंच पहले से सुनवाई कर रही है। सिंगल बेंच ने राज्य सरकार से मामले की जांच में प्रगति व दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया हुआ है। लिहाजा मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। यह आदेश जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस राजन रॉय की खंडपीठ ने सर्वेश कुमार वर्मा व 18 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। याचिका में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में गड़बड़ियों को देखते हुए, मामले की जांच सीबीआइ को सौंपने की मांग की गई थी।