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UP 68,550 सहायक शिक्षक भर्ती में उम्मीदवारों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने योगी सरकार को दिए ये निर्देश


Uttar Pradesh Assistant Teacher Recruitment 2018: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 68,550 सहायक अध्यापक भर्ती 2018 के लिए आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा में चयनित मध्य प्रदेश से डीएलएड करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इस याचिका पर चार सप्ताह के अंदर उत्तर प्रदेश शासन से जवाब भी मांगा है.
यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने गौरव द्विवेदी और अन्य की याचिका पर दिया है. दायर याचिका के अनुसार 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में चयनित होने के बाद याचिकाकर्ताओं को स्कूल भी आवंटित कर दिए गए हैं.
लेकिन मध्य प्रदेश की संस्था से डीएलएड डिप्लोमा करने के आधार पर उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जा रहा है. जबकि मौजूदा गाइड-लाइन के मुताबिक NCTE (नेशनल कॉउन्सिल फॉर टीचर्स एजुकेशन) से मान्यता प्राप्त संस्था का डिप्लोमा कोर्स मान्य होता है. मध्य प्रदेश की संस्था से डीएलएड डिप्लोमा भी NCTE एप्रूव्ड है. अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ऐसे उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिल जाएगी.
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 68 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्यवाई करते हुए एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी के सचिव सुत्ता सिंह बर्खास्त कर दिया था. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा और रजिस्ट्रार जीवेंद्र सिंह ऐरी को भी उनके पद से हटा दिया और मामले की जांच के आदेश भी दिए थे.

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