69000 शिक्षक भर्ती मामला : अभ्यर्थी की OMR सीट कोर्ट में तलब, सरकार से मांगा था जवाब

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 हजार रुपया जमा करने पर 69 हजार टीचरों की भर्ती मामले में एक अभ्यर्थी के अनुरोध को स्वीकार कर ओएमआर सीट तलब कर ली है। याची को 5 हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट कोर्ट में जमा करना है।
कोर्ट ने ओएमआर सीट तलब कर याची को चेतावनी भी दी है कि यदि ओएमआर सीट जांचने में किसी प्रकार की गलती नहीं पाई गई तो उसके द्वारा जमा की राशि को हर्जाना मानते हुए जब्त कर लिया जाएगा। मुरादाबाद की मधुरानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने दिया है।
याची का कहना था कि उसे लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक 90 मिलने चाहिए थे। मगर 89 अंक ही मिले हैं। इस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने कोर्ट को बताया कि याची की ओएमआर सीट की जांच करने पर उसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई। उसे मिले अंक सही हैं। इस पर याची के अधिवक्ता ने मांग की कि मूल ओएमआर सीट कोर्ट में मंगा कर देख ली जाए। कोर्ट ने याची की यह मांग इस शर्त के साथ स्वीकार की है कि उसे पांच हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट महानिबंधक हाईकोर्ट के पक्ष में जमा करना होगा और यदि ओएमआर सीट में गलती नहीं पाई जाती है तो यह राशि हर्जाने के तौर पर जमा मानी जाएगी।

अवैध शराब व गांजा के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र में 23 पेटी देशी शराब व 10 किलो अवैध गांजा के साथ पकड़े गए इंद्रजीत यादव व संचित यादव की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। सह अभियुक्तों की जमानत पहले ही मंजूर हो चुकी है। कोर्ट ने शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है और कहा है कि उल्लंघन की दशा में जमानत रद्द की जा सकेगी। याची 8 मार्च 20 से जेल में बंद है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने याची के अधिवक्ता को सुनकर दिया है। लॉकडाउन के कारण वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से सुनवाई हुई। इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट व एक्साइज एक्ट के तहत एफ आई आर दर्ज करायी गयी है।