इस बात में कितना दम है:- अंतर्जनपदीय तबादले में आवेदन स्वीकार न होने पर 68500 वाले इसको बना रहे हैं मुद्दा

 72825 के 9 पेज की विज्ञप्ति में पेज 6 व 9 पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जनपदीय संवर्ग होने के कारण इन अभ्यर्थियों का अंतर्जनपदीय स्थनान्तरण नहीं किया जा सकेगा फिर भी इन लोगो को अंतर्जनपदीय

स्थानान्तरण का मौका दिया जा रहा है व इनके आवेदन भी इस कारण से निरस्त नहीं किए जा रहे है,तो फिर 68500 की महिला आवेदिकाओं के आवेदन क्यों इस कारण से निरस्त किये जा रहे है।

जिन लोगो के भी फार्म bsa द्वारा निरस्त किया जा रहा है वे लोग तुरन्त अपने bsa से मिले और अपनी बात रखें कि......

हमने अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण की मांग न करने की नोटरी दी है लिहाजा हमने अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए कभी भी मांग नहीं की ना ही कोई धरना प्रदर्शन किया उसके लिए, जब सरकार हमारा अंतर्जनपदीय स्थानांतरण करना चाह रही है तो हमें इस लाभ से क्यों वंचित कर रहे है हमारा आवेदन फिर से स्वीकृत करें।

नियमतःआवेदन तो 72825 वाले अभ्यर्थियों का रिजेक्ट होना चाहिए क्योंकि उनकी विज्ञप्ति में ही यह साफ-साफ उल्लिखित है कि जनपदीय संवर्ग होने के कारण अंतर्जनपदीय स्थानांतरण देय नहीं होगा।
नोट: स्थानान्तरण सभी लोगो का होना चाहिए चाहे वह किसी भी भर्ती के शिक्षक/शिक्षिका हो केवल 68500 वाले लोग के ऐसा नियम लागू करना न्यायोचित नहीं है।