नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा केंद्र सरकार संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकारों को प्रतिबंधों को लेकर दिशा निर्देश दे चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि भविष्य में कुछ और करने की जरूरत पड़ती है तो उसको लेकर हमेशा चर्चा की जाती है।
नई दिल्ली, एजेंसी। देश में बढ़ रहे कोरोना केस और हजारों मरीजों की मौत के बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या केंद्र सरकार पूरे देश में लॉकडाउन लगाएगी? नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल से बुधवार को जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकारों को प्रतिबंधों को लेकर दिशा निर्देश दे चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि भविष्य में कुछ और करने की जरूरत पड़ती है तो उसको लेकर हमेशा चर्चा की जाती है।
राज्य सरकारों को नाइट कर्फ्यू लगाने की सलाह दी गई
वीके पॉल ने कहा कि यदि संक्रमण बहुत बढ़ता है तो चेन को तोड़ने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। लोगों की आवाजाही रोकी जाती है। इस संबंध में 29 अप्रैल को गाइडलाइंस जारी की गई थी जिसमें कहा गया था हमें ट्रांसमिशन को रोकना है और जिन इलाकों में संक्रमण दर 10 फीसद से ज्यादा है, वहां पर सरकारों को नाइट कर्फ्यू लगाने की सलाह दी गई है। राज्य सरकारें फैसला लेंगी। इसके अलावा, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक जुटान पर रोक है। शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सिनेमा घर, रेस्त्रां, बार, स्पोर्ट्स कॉम्लेक्स, स्वीमिंग पूल, धार्मिक स्थल आदि को बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
राज्य सरकारों के लिए गाइडलाइंस जारी
उन्होंने कहा कि इसके अलावा साफ कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय हालात का आकलन करें और उस हिसाब से फैसला लें। इस दिशा निर्देश के आधार पर राज्य सरकारें फैसला ले रहे हैं। इन गाइडलाइंस के अलावा यदि कुछ और जरूरत पड़ती है तो उन विकल्पों पर भी विचार किया जाता है। राज्य सरकारों को संक्रमण रोकने के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए पहले ही गाइडलाइंस जारी की जा चुकी है।
शपथ लेते ही ममता बनर्जी ने बंगाल में लगाया मिनी लॉकडाउन
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद ममता बनर्जी ने राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में जहां लोकल ट्रेनों की आवाजाही भी रोकने का फैसला किया गया है तो दुकानें भी कुछ घंटों के लिए ही खुलेंगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच बंगाल में होने वाली चुनावी रैलियों को लेकर राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। ममता बनर्जी ने पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा कि कोविड-19 के हालात को देखते हुए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। मास्क पहनना अनिवार्य है तो राज्य सरकार के दफ्तरों में 50 फीसद कर्मचारी ही मौजूद रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम कराने को कहा गया है, जबिक दफ्तर में 50 फीसद ही कर्मचारी रह सकते हैं। शॉपिंग कॉम्पलेक्स, जिम, सिनेमा हॉल्स, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। सामाजिक और राजनीतिक जुटान पर भी प्रतिबंध पर भी प्रतिबंध रहेगा।
हिमाचल में सरकार ने लगाया 10 दिनों का लॉकडाउन
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में 10 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है। यह 7 मई से शुरू हो कर 16 मई तक चलेगा। गुरुवार आधी रात से प्रदेश में प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इसका फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक, 10 दिनों तक चलने वाले इस कर्फ्यू के दौरान सभी तरह के निजी और प्राइवेट कार्यालय बंद रहेंगे। सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। कर्फ्यू के दौरान प्रदेश में सभी बाजार बंद रहेंगे और धारा 144 लागू रहेगी। कहीं भी 6-7 या इससे ज्यादा लोगों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में बस सेवा चलती रहेगी। इसके साथ ही राज्य में प्लेन, बस या ट्रेन से आने वाले लोगों को कोविड की 72 घंटे पुरानी आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट लानी होगी।
यूपी में 10 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, सोमवार सुबह तक लागू रहेंगी पाबंदियां
यूपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए योगी सरकार ने सोमवार तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। अभी 6 मई (बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे तक) कोरोना कर्फ्यू था, अब उसे बढ़ाकर 10 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। इस तरह पूरे हफ्ते लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। सरकार ने सभी जिला प्रशासन को गांवों में वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन को तेज करने का निर्देश दिया है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं, दवा की दुकान समेत ई-कॉमर्स आपूर्ति को चालू रखा जाएगा।
सिक्किम में लगा 16 घंटे का नाइट कर्फ्यू
सिक्किम सरकार ने राज्य में 6 मई से 16 मई तक के लिए 16 घंटे के नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। यह कर्फ्यू शाम को 5 बजे शुरू होगा और सुबह 9 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा एक से दूसरे जिले में लोगों और वाहनों के मूवमेंट पर भी रोक लगाई गई है। यह प्रतिबंध सभी निजी और सरकारी वाहनों पर लागू होगा। हालांकि सेना, सुरक्षाकर्मियों और अन्य जरूरी सेवाओं में लगे वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं होगी। इसके अलावा जरूरी चीजों की सप्लाई में लगे वाहनों को सुबह 5 बजे से 8:30 के दौरान मूवमेंट की परमिशन होगी।