निजी स्कूलों में जन सूचना अधिकारी तैनात करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

 लखनऊ । इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश निजी स्कूलों में जन सूचना अधिकारी तैनात करने के राज्य सूचना आयोग के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इससे पहले गत 6 सितंबर को कोर्ट ने एक गैर

सहायता प्राप्त स्कूल के मामले लगा दी थी। इसी आधार पर यूपी प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने याचिका दाखिल कर आदेश का लाभ प्रदान करने की गुजारिश की थी। इस पर कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन भी पूर्व में पारित आदेश का लाभ पाने का हकदार है। इससे निजी स्कूलों में जन सूचना अधिकारी तैनात करने के सूचना आयोग के आदेश पर फिलहाल रोक लग गई है।






न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने यह आदेश यूपी प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल कुमार व एक अन्य व्यक्ति की याचिका पर दिया। याची एसोसिएशन का कहना था कि निजी स्कूल राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण से कोई अनुदान या सहायता नहीं ले रहे हैं। ऐसे में ये स्कूल आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत परिभाषित लोक प्राधिकरण के तहत नहीं आते। लिहाजा आयोग राज्य सरकार को ऐसा कोई सामान्य निर्देश नहीं दे सकता कि सभी प्राइवेट स्कूलों में भी जन सूचना अधिकारी तैनात किए जाएं।