अतिरिक्त अंक न देने पर सचिव से मांगी जानकारी, 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट ने दिया आदेश

प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज अनिल भूषण चतुर्वेदी से इस बात की जानकारी मांगी है कि कोर्ट की शरण में आए 69 हजार शिक्षक अभ्यर्थियों को अतिरिक्त एक अंक देने के आदेश का लाभ याची को क्यों नहीं दिया गया। सरकारी वकील से जानकारी सात मार्च तक उपलब्ध कराने को कहा है।


यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेन्द्र कुमार दयाल की अवमानना याचिका पर दिया है। 25अगस्त 2021के आदेश से कोर्ट ने याचिका या अपील दाखिल करने वाले सभी अभ्यर्थियों को अतिरिक्त एक अंक देने का निर्देश दिया है। - काफी लोगों को लाभ दिया गया किन्तु याची का कहना है कि उसने भी अपील दाखिल की थी किंतु कोर्ट के आदेश का लाभ उसे नहीं दिया गया है। कोर्ट ने याची से याचिका की प्रति तीन दिन में सरकारी अधिवक्ता को देने तथा उन्हें इसकी जानकारी लेने का निर्देश दिया है। याची की तरफ से अधिवक्ता आर के तिवारी व राहुल कुमार मिश्र ने बहस की।