इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि 72825 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यार्थियों का आवेदन शुल्क लौटाने को लेकर हाईकोर्ट के दिए गए आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया।
और इसके लिए क्यों ना उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही चलाई जाए। विनय कुमार पांडेय व अन्य की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने सुनवाई की। याचियों के अधिवक्ता अग्निहोत्रीकुमार त्रिपानी ने बताया कि 72825
सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2012 में जारी किया गया था। अधिकांश अभ्यर्थियों ने प्रदेश के कई जिलों से आवेदन किया। इसके लिए उन्हें हर जिले में आवेदन शुल्क जमा करना पड़ा। बाद में अभ्यर्थियों ने आवेदन शुल्क वापस किए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने 6 नवंबर 2023 के आदेश से परिषद को दो माह के भीतर अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क
वापस करने का निर्देश दिया