हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने कहा कि न्यायालय के आदेश का विभाग अध्ययन करा रहा है। किसी भी युवा के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होगा
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