लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बड़ी राहत दी है। न्याय विभाग ने घरेलू सेवक और टेलीफोन भत्ता देने से संबंधित शासनादेश आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है।
💼 कितना मिलेगा भत्ता?
जारी शासनादेश के अनुसार:
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सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और उनके पति/पत्नी को
👉 घरेलू नौकर/सहायक के लिए ₹50,000 प्रतिमाह -
अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को
👉 घरेलू सेवक भत्ता ₹45,000 प्रतिमाह -
सभी पात्र सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को
👉 ₹15,000 प्रतिमाह टेलीफोन भत्ता
🏛️ कैबिनेट से मिली थी मंजूरी
इस प्रस्ताव को कुछ समय पहले हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई थी। इसके बाद न्याय विभाग द्वारा औपचारिक शासनादेश जारी किया गया।
📜 राज्यपाल ने दी स्वीकृति
प्रमुख सचिव न्याय उदय प्रताप सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, राज्यपाल ने सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उनके पति/पत्नी को घरेलू सहायक या ड्राइवर रखने हेतु भत्ता देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
📌 क्या है सरकार का उद्देश्य?
सरकार का मानना है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी न्यायपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक सुविधाएं मिलनी चाहिए। यह निर्णय उसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।