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📢 बड़ा आदेश: उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक की तैनाती

अब सहमति अनिवार्य, वरिष्ठता सूची के आधार पर ही होगा चयन

लखनऊ।
उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 6 से 8) में प्रभारी प्रधानाध्यापक (Incharge Headmaster) की तैनाती को

लेकर शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब किसी भी शिक्षक को बिना सहमति के प्रभारी प्रधानाध्यापक नहीं बनाया जाएगा और तैनाती वरिष्ठता सूची के आधार पर ही की जाएगी।


📌 आदेश की मुख्य बातें

✔️ प्रभारी प्रधानाध्यापक की तैनाती पूर्णतः सहमति आधारित होगी
✔️ शिक्षक की वरिष्ठता सूची (Seniority List) को प्राथमिक आधार बनाया जाएगा
✔️ असहमति की स्थिति में शिक्षक को बाध्य नहीं किया जा सकता
✔️ नियमों के विपरीत तैनाती पर कार्रवाई की संभावना


🏫 क्यों जरूरी था यह आदेश?

अब तक कई विद्यालयों में—

  • शिक्षकों की सहमति के बिना प्रभार दिया जा रहा था

  • वरिष्ठ शिक्षकों को नजरअंदाज कर कनिष्ठों को जिम्मेदारी सौंपी गई

  • प्रशासनिक दबाव में शिक्षक प्रभारी बनाए जा रहे थे

नए आदेश से इन समस्याओं पर स्पष्ट विराम लगेगा।


👨‍🏫 शिक्षकों को क्या राहत मिलेगी?

🔹 अनचाहा प्रशासनिक भार नहीं डाला जाएगा
🔹 वरिष्ठता का सम्मान सुनिश्चित होगा
🔹 पारदर्शी और नियमसंगत व्यवस्था लागू होगी
🔹 विवाद और शिकायतों में कमी आएगी


📂 विभागीय निर्देश

शिक्षा विभाग ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को निर्देशित किया है कि—

  • विद्यालयवार वरिष्ठता सूची अद्यतन की जाए

  • केवल इच्छुक और पात्र शिक्षक को ही प्रभारी बनाया जाए

  • आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो


🎯 स्पष्ट संदेश

👉 प्रभारी प्रधानाध्यापक बनना अब मजबूरी नहीं, सहमति से जिम्मेदारी होगी।
👉 वरिष्ठता ही प्राथमिक आधार रहेगी।


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