अब सहमति अनिवार्य, वरिष्ठता सूची के आधार पर ही होगा चयन
लखनऊ।
उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 6 से 8) में प्रभारी प्रधानाध्यापक (Incharge Headmaster) की तैनाती को
📌 आदेश की मुख्य बातें
✔️ प्रभारी प्रधानाध्यापक की तैनाती पूर्णतः सहमति आधारित होगी
✔️ शिक्षक की वरिष्ठता सूची (Seniority List) को प्राथमिक आधार बनाया जाएगा
✔️ असहमति की स्थिति में शिक्षक को बाध्य नहीं किया जा सकता
✔️ नियमों के विपरीत तैनाती पर कार्रवाई की संभावना
🏫 क्यों जरूरी था यह आदेश?
अब तक कई विद्यालयों में—
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शिक्षकों की सहमति के बिना प्रभार दिया जा रहा था
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वरिष्ठ शिक्षकों को नजरअंदाज कर कनिष्ठों को जिम्मेदारी सौंपी गई
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प्रशासनिक दबाव में शिक्षक प्रभारी बनाए जा रहे थे
नए आदेश से इन समस्याओं पर स्पष्ट विराम लगेगा।
👨🏫 शिक्षकों को क्या राहत मिलेगी?
🔹 अनचाहा प्रशासनिक भार नहीं डाला जाएगा
🔹 वरिष्ठता का सम्मान सुनिश्चित होगा
🔹 पारदर्शी और नियमसंगत व्यवस्था लागू होगी
🔹 विवाद और शिकायतों में कमी आएगी
📂 विभागीय निर्देश
शिक्षा विभाग ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को निर्देशित किया है कि—
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विद्यालयवार वरिष्ठता सूची अद्यतन की जाए
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केवल इच्छुक और पात्र शिक्षक को ही प्रभारी बनाया जाए
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आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो
🎯 स्पष्ट संदेश
👉 प्रभारी प्रधानाध्यापक बनना अब मजबूरी नहीं, सहमति से जिम्मेदारी होगी।
👉 वरिष्ठता ही प्राथमिक आधार रहेगी।
