लखनऊ। मुख्यमंत्री कार्यालय, कार्यालय अपर मुख्य सचिव (बेसिक शिक्षा) उत्तर प्रदेश शासन तथा महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के स्तर से जारी पत्रों के अनुसार भौतिक (ऑफलाइन) सेवा पुस्तिका को निस्प्रयोज्य घोषित कर दिया गया है। इसके स्थान पर अब ऑनलाइन सेवा पुस्तिका को ही वैध एवं मान्य माना जाएगा।
चयन वेतनमान लागू करने की प्रक्रिया
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कई जनपदों में चयन वेतनमान का आदेश जारी होते ही
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उसी माह शिक्षकों की ऑनलाइन सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि की गई
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पोर्टल Update कर
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चयन वेतनमान सहित वेतन निर्गत कर दिया गया
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यह प्रक्रिया शासनादेशों के अनुरूप मानी जा रही है।
कुछ जनपदों में अनावश्यक ऑफलाइन मांग
हालांकि, कुछ जनपदों में अब भी यह कहा जा रहा है कि:
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चयन वेतनमान आदेश आने के बाद
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ऑफलाइन (भौतिक) सेवा पुस्तिका में फिक्सेशन
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BEO (खंड शिक्षा अधिकारी) से करवाया जाए
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इसके बाद ही चयन वेतनमान के साथ वेतन दिया जाएगा
जबकि यह मांग जारी शासन निर्देशों के विपरीत है।
DBEO को आदेश वापस लेना पड़ा
हाल ही में एक जनपद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (DBEO) द्वारा चयन वेतनमान के लिए भौतिक सेवा पुस्तिका की मांग करते हुए आदेश जारी किया गया था, लेकिन शासन के स्पष्ट निर्देशों के चलते अगले ही दिन उक्त आदेश वापस लेना पड़ा।
स्पष्ट निष्कर्ष
✔ भौतिक सेवा पुस्तिका अब मान्य नहीं
✔ चयन वेतनमान का फिक्सेशन ऑनलाइन सेवा पुस्तिका में ही होगा
✔ ऑफलाइन फिक्सेशन की मांग अवैध/अनावश्यक
✔ वेतन निर्गमन में देरी का कोई औचित्य नहीं