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Shahjahanpur News: SIR ड्यूटी से इनकार पर सहायक अध्यापक निलंबित, लापरवाही के आरोप

शाहजहांपुर: जिले के जलालाबाद तहसील क्षेत्र में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) कार्य में लापरवाही के आरोप में एक सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। कार्रवाई बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत

बीएसए द्वारा की गई है।


निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले शिक्षक

प्रभात राय, एसडीएम जलालाबाद, ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि Special Intensive Revision (SIR) के तहत नो-मैपिंग का कार्य चल रहा है।

निरीक्षण के दौरान जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 107, प्राथमिक पाठशाला भर्रामई चांदपुर में बीएलओ के रूप में तैनात मानवेंद्र सिंह, सहायक अध्यापक अनुपस्थित मिले।


फोन पर संपर्क करने पर आने से किया इनकार

रिपोर्ट के अनुसार जब शिक्षक से मोबाइल पर संपर्क किया गया तो उन्होंने गृह जनपद फर्रुखाबाद जाने की बात कही और बूथ पर आने से मना कर दिया।

बताया गया कि उस समय संबंधित बूथ पर नो-मैपिंग के तहत 73 मतदाताओं का कार्य बाकी था।


निलंबन की कार्रवाई

बीएसए के आदेश के अनुसार:

  • विभागीय निर्देशों की अवहेलना

  • आचरण नियमावली का उल्लंघन

  • निर्वाचन कार्य में जानबूझकर लापरवाही

प्रथम दृष्टया सिद्ध होने पर मानवेंद्र सिंह, सहायक अध्यापक, प्राथमिक पाठशाला भर्रामई चांदपुर (ब्लॉक कलान) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय एडीएम प्रशासन कार्यालय निर्धारित किया गया है।


लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में मुकदमे के निर्देश

प्रशासन की ओर से मामले में **Representation of the People Act के तहत अभियोग दर्ज कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।


बीईओ मुख्यालय करेंगे जांच

बीएसए ने मामले की जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) को नामित किया है।

निर्देश दिए गए हैं कि:

  • 15 दिन के भीतर शिक्षक को आरोपपत्र दिया जाए

  • 30 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए


SIR कार्य को लेकर डीएम सख्त

जिले में SIR कार्य को लेकर धर्मेंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी शाहजहांपुर ने सख्त निर्देश जारी कर रखे हैं।

प्रशासन का कहना है कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अब तक कई कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है और कुछ को सेवा समाप्ति का नोटिस भी दिया गया है।

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