मित्रों ncte ने जो हलाफनाफा हाइकोर्ट में लगाया था वही यहां भी लगा रही है तो इसमें गलत क्या है?|
एक बात फिर आप सबको clear कर दूँ कि बेसिक विभाग में किसी भी नियुक्ति हेतु योग्यता निर्धारण करने का अधिकार करने का है,परंतु सिलेक्शन का क्राइटेरिया निर्धारित करने अधिकार राज्यो के पास छोड़ा है।
एक बात फिर आप सबको clear कर दूँ कि बेसिक विभाग में किसी भी नियुक्ति हेतु योग्यता निर्धारण करने का अधिकार करने का है,परंतु सिलेक्शन का क्राइटेरिया निर्धारित करने अधिकार राज्यो के पास छोड़ा है।