लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 69000 पदों पर शिक्षक भर्ती
में इलाहाबाद उच्चन्यायाल की लखनऊ खंडपीठ ने योगी सरकार को बड़ी राहत देते
हुए कहा है कि वह शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को जारी रख सकती है. उत्तर
प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में इन दिनों 69000 शिक्षकों की भर्ती की
प्रक्रिया चल रही है जिसमें अनियमितताओं और धांधली के कई मामले सामने आए
हैं.
लखनऊ.
यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती (69000 Assistant
Teachers Recruitment) मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court)
से शुक्रवार को योगी सरकार (Yogi Government) को बड़ी राहत मिली. हाईकोर्ट
की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने सरकार की तीन स्पेशल अपील पर शुक्रवार को
आदेश सुनाते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश को स्टे कर दिया. कोर्ट ने कहा
कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जून को दिए गए आदेश के आधार पर कार्रवाई कर सकते
हैं. यानी अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश से करीब 37 हज़ार पदों
पर लगी रोक के अलावा बाकी बचे पदों पर भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाने को स्वतंत्र
है. अगर काउन्सलिंग शुरू भी होती है तो सिर्फ 30,528 पदों के लिए होगी.
वजह है सुप्रीम कोर्ट का आदेश.