यूपी सरकार को 69000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट से मिली राहत, कांग्रेस बता रही है व्यापम जैसा घोटाला

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 69000 पदों पर शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद उच्चन्यायाल की लखनऊ खंडपीठ ने योगी सरकार को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि वह शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को जारी रख सकती है. उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में इन दिनों 69000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है जिसमें अनियमितताओं और धांधली के कई मामले सामने आए हैं.

69000 शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट ने योगी सरकार को दी बड़ी राहत, कहा- जारी रख सकते हैं भर्ती प्रक्रिया

लखनऊ(Uttar Pradesh). उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को 69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के नौ जून के आदेश के क्रम में भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है। बेंच ने विपक्षी अभ्यर्थियों को नोटिस भी जारी की है। उनसे कहा कि स्पेशल अपील पर अपना-अपना जवाब दाखिल करें।

2013 पुलिस भर्ती एवं 69000 शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले: सईदुरर्हमान

लखनऊ:  मऊ उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस सिपाही की भर्ती के परिणाम और नियुक्तियां इतने सालों के बाद भी नहीं हुई. जिससे प्रदेश में परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है. युवाओं का भविष्य अंधकार में बना हुआ है उनके मांग है कि इस पर प्रदेश सरकार को निर्देशित कर उचित जांच के बाद नियुक्तियां प्रदान कराएं.

69 हजार शिक्षक भर्ती: उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत, कोर्ट ने सरकार को दिया प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार को 69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के नौ जून के आदेश के क्रम में भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है। न्यायमूर्ति पी के जायसवाल और डी के सिंह की खंडपीठ ने शुक्रवार को 69 हजार सहायक बेसिक शिक्षकों के मामले में 3 जून की एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार 21 जून के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए चयन प्रक्रिया जारी रखने के लिए स्वतंत्र है।

69000 शिक्षक भर्ती: जानिए क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश? HC के आदेश के बाद कितने पदों पर काउंसिलिंग?

लखनऊ. यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers Recruitment) मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से शुक्रवार को योगी सरकार (Yogi Government) को बड़ी राहत मिली. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने सरकार की तीन स्पेशल अपील पर शुक्रवार को आदेश सुनाते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश को स्टे कर दिया. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जून को दिए गए आदेश के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं. यानी अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश से करीब 37 हज़ार पदों पर लगी रोक के अलावा बाकी बचे पदों पर भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाने को स्वतंत्र है. अगर काउन्सलिंग शुरू भी होती है तो सिर्फ 30,528 पदों के लिए होगी. वजह है सुप्रीम कोर्ट का आदेश.

69 हजार शिक्षक भर्ती के मामले में यूपी सरकार को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कहा-जारी रख सकती है भर्ती प्रक्रिया

लखनऊ. 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार के लिये राहत की खबर आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाते हुये भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य सरकर भर्ती को जारी रख सकती है. प्रदेश सरकार की विशेष अपील पर कोर्ट ने ये आदेश सुनाया.

UP Assistant Teacher: यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया काउंसलिंग शुरू करने का आदेश

नई दिल्ली: 
UP Assistant Teacher: उत्तर प्रदेश में 69,000 बेसिक सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राहत भरा फैसला आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब राज्य सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चालू कर सकेगी. जस्टिस पीके जायसवाल और डीके सिंह की डिवीजन बेंच ने आदेश सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश के तहत भर्ती प्रक्रिया चालू करने के लिए स्वतंत्र है.

यूपी सरकार को 69000 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ी राहत, कोर्ट ने कहा-चयन प्रक्रिया जारी रखने को स्वतंत्र

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को 69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश के क्रम में भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है. बेंच ने विपक्षी अभ्यर्थियों को नोटिस भी जारी की है. उनसे कहा कि स्पेशल अपील पर अपना-अपना जवाब दाखिल करें.

अभी अभी शिक्षक भर्ती पर बड़ा फैसला, अभ्यर्थियों में खुशी की लहर

लखनऊः 69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में गहराए बादल आज उच्च न्यायालय के फैसले से छंट गए। यूपी सरकार को इसी के साथ बड़ी राहत मिल गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार की तीन स्पेशल अपील पर ये आदेश सुनाया। इसी के साथ एकल पीठ के 3 जून के आदेश को स्टे कर दिया गया। इसी के साथ सरकार को शिक्षक भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाने को आजादी मिल गई है।

यूपी सरकार को 69000 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ी राहत, कोर्ट ने कहा-चयन प्रक्रिया जारी रखने को स्वतंत्र

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को 69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश के क्रम में भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है. बेंच ने विपक्षी अभ्यर्थियों को नोटिस भी जारी की है. उनसे कहा कि स्पेशल अपील पर अपना-अपना जवाब दाखिल करें.

यूपी सरकार को 69000 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ी राहत, कोर्ट ने कहा-चयन प्रक्रिया जारी रखने को स्वतंत्र

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को 69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश के क्रम में भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है. बेंच ने विपक्षी अभ्यर्थियों को नोटिस भी जारी की है. उनसे कहा कि स्पेशल अपील पर अपना-अपना जवाब दाखिल करें.

69000 शिक्षक भर्ती: सीबीआई की तरह विवेचना करेगी एसटीएफ

69000 सहायक शिक्षक भर्ती में धांधली करने वालों की धरपकड़ के साथ एसटीएफ और इस केस की पूरी विवेचना करेगी। सीबीआई की तर्ज पर जांच कर आरोपपत्र भी एसटीएफ दाखिल करेगी। सोरांव पुलिस ने इस केस से जुड़े संबंधित सभी दस्तावेज एसटीएफ को सौंप दिए हैं। एसटीएफ केस से जुड़े आरोपियों की धरपकड़ के लिए सर्विलांस की मदद से लोकेशन ट्रेस करने में जुट गई है।

अभी अभी शिक्षक भर्ती पर बड़ा फैसला, अभ्यर्थियों में खुशी की लहर

लखनऊः 69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में गहराए बादल आज उच्च न्यायालय के फैसले से छंट गए। यूपी सरकार को इसी के साथ बड़ी राहत मिल गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार की तीन स्पेशल अपील पर ये आदेश सुनाया। इसी के साथ एकल पीठ के 3 जून के आदेश को स्टे कर दिया गया। इसी के साथ सरकार को शिक्षक भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाने को आजादी मिल गई है।

69000 शिक्षकों की नियुक्ति : योगी सरकार को राहत, हाई कोर्ट ने एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाई

लखनऊ : प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एकल पीठ के तीन जून के फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट के इस फैसले के बाद 69,000 पदों पर सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है। अब योगी सरकार शीर्ष अदालत के 9 जून के आदेश के अनुरूप इन पदों पर भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाने के लिए कदम उठा सकती है। दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने घोषित परीक्षा परिणाम में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे जिसके बाद एकल पीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश सुनाया

69000 शिक्षक भर्ती : हाईकोर्ट ने आज दूसरी बार दी यूपी सरकार को बड़ी राहत

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को राहत देते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश पर रोक लगा दी है। इस प्रकार सरकार को इस भर्ती में कोर्ट से दूसरी बड़ी राहत मिली है। इससे पहले 6 मई को सरकार को उस वक्त राहत मिली थी जब 60/65 प्रतिशत के आदेश को हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया था।

69000 शिक्षक भर्ती पर लगी रोक हाईकोर्ट की डबल बैंच ने हटायी, नियुक्ति का रास्ता साफ

लखनऊः 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भर्ती  प्रक्रिया की रोक को हटा दिया है। अब अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने ये फैसला सुनाया है। लखनऊ पीठ के जज पीके जायसवाल और जज दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने इस पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था।

यूपी में 32 हजार शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने पलटा सिंगल बेंच का फैसला

लखनऊ
उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में एक बार फिर से सरकार को राहत मिली है। हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को रद्द करते हुए भर्ती से रोक हटा ली है। हाई कोर्ट ने सरकार की तीन विशेष अपीलों पर शुक्रवार को आदेश सुनाते हुए कहा है कि 37000 पदों पर लगी रोक के आलावा शेष बचे पदों पर सरकार भर्ती प्रकिया आगे बढ़ा सकती है।

69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़ी राहत , कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के नौ जून के आदेश के क्रम में भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को 69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के नौ जून के आदेश के क्रम में भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है। बेंच ने विपक्षी अभ्यर्थियों को नोटिस भी जारी की है। उनसे कहा कि स्पेशल अपील पर अपना-अपना जवाब दाखिल करें।

69000 शिक्षक भर्ती पर यूपी सरकार को कोर्ट से बड़ी राहत, जारी रख सकती है भर्ती प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी सरकार को बड़ी राहत देते हुए कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के नौ जून के आदेश को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है। कोर्ट के इस आदेश से अब भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि कोर्ट ने तीन जून को दिए गए अपने आदेश में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी जिससे कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हो रही काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक दिया गया था। कोर्ट ने याची अभ्यर्थियों को भी नोटिस जारी कर स्पेशल अपील पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

69000 शिक्षक भर्ती उत्तरमाला मामले में स्पेशल अपील पर सरकार को मिली अंतरिम राहत

लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने निर्देश दिया है कि 9 जून के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाए. बता दें इससे पहले हाईकोर्ट सिंगल बेंच ने अपने फैसले में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट के इस फैसले से योगी सरकार को बड़ी राहत मिल गई है. जस्टिस पीके जायसवाल और जस्टिस डीके सिंह की डिवीजन बेंच ने ये फैसला सुनाया है.

69000 शिक्षक भर्ती घोटाला: इलाहाबाद HC से योगी सरकार को बड़ी राहत, सिंगल बेंच के स्टे ऑर्डर को हटाया

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुई. इस दौरान योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार की तीन स्पेशल अपील पर आदेश सुनाते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश को स्टे कर दिया है.

69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले पर लगाई रोक

लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers Recruitment) मामले में सिंगल बेंच (Single Bench) के फैसले पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने निर्देश दिया है कि 9 जून के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाए. बता दें इससे पहले हाईकोर्ट सिंगल बेंच ने अपने फैसले में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट के इस फैसले से योगी सरकार को बड़ी राहत मिल गई है. जस्टिस पीके जायसवाल और जस्टिस डीके सिंह की डिवीजन बेंच ने ये फैसला सुनाया है.

69000 शिक्षक भर्ती में यूपी सरकार को बड़ी राहत, कोर्ट ने कहा- चयन प्रक्रिया जारी रखने को स्वतंत्र

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को 69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को हाई कोर्ट की एकल पीठ के तीन जून को पारित उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें पूरी भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने नौ जून को 69000 पदों में से 37339 पदों को शिक्षा मित्रों के लिए सुरक्षित रखते हुए उक्त पदों को भरने पर रोक का आदेश जारी कर दिया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि 37339 पदों को छोड़ शेष बचे पदों पर सरकार भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है।

69000 शिक्षक भर्ती में नकल का खेल : जानिए STF को है सबसे ज्यादा किस पर शक, सॉल्वरों की भूमिका से भी इनकार नहीं

यूपी के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा में फर्जीवाड़े के खेल में शक की सुई बार-बार स्कूलों की तरफ जाकर टिक रही है। नकल माफियाओं के खेल का खुलासा तो एसटीएफ जांच में ही होगा। लेकिन परीक्षा व्यवस्था की गहन पड़ताल करें तो सबसे कमजोर कड़ी वे स्कूल ही नजर आते हैं जिन्हें पेपर कराने का जिम्मा दिया गया था। परीक्षा केंद्रों में भी पुराने रिकॉर्ड को देखें तो प्राइवेट स्कूलों पर शक करने के कई कारण मिल जाएंगे।

69000 Shikshak Bharti : टीचर भर्ती मामले में विशेष अपील पर हाईकोर्ट का फैसला आज, सिंगल बेंच के निर्णय पर डबल बेंच करेगी सुनवाई

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती (69000 Teacher Recruitment) मामले को लेकर तीन विशेष अपीलों पर आज हाईकोर्ट (High Court) अपना फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल एवं जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की डिविजन बेंच शुक्रवार को फैसला सुनाएगी। 69000 शिक्षक भर्ती मामले में तीनों अपीलें सिंगल बेंच के 3 जून के अंतरिम स्टे के खिलाफ दायर हुई थीं।

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