46 हजार सहायक अध्यापकों को मिलेगा ब्याज समेत स्टाइपेंड
नई दिल्ली (ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बेसिक एजुकेशन काउंसिल (बीटीसी) के तहत 2005 में नियुक्त किए गए सहायक अध्यापकों को ब्याज सहित स्टाइपेंड (वजीफा) देने का आदेश दिया है।
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन सहायक अध्यापकों को स्टाइपेंड देने का आदेश दिया था, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
वर्ष 2005 में बीटीसी के तहत 46 हजार लोग चयनित हुए थे। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने सोमवार को यूपी सरकार की याचिका को खारिज करते हुए सहायक अध्यापकों के हक में फैसला दिया है।
कोर्ट ने आठ फीसदी ब्याज के साथ इन अध्यापकों को वजीफा देने का आदेश दिया है। पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है
कि नियम के तहत ट्रेनिंग लेने वालों को वजीफा देने से इनकार नही किया जा सकता है ।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
नई दिल्ली (ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बेसिक एजुकेशन काउंसिल (बीटीसी) के तहत 2005 में नियुक्त किए गए सहायक अध्यापकों को ब्याज सहित स्टाइपेंड (वजीफा) देने का आदेश दिया है।
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन सहायक अध्यापकों को स्टाइपेंड देने का आदेश दिया था, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
वर्ष 2005 में बीटीसी के तहत 46 हजार लोग चयनित हुए थे। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने सोमवार को यूपी सरकार की याचिका को खारिज करते हुए सहायक अध्यापकों के हक में फैसला दिया है।
कोर्ट ने आठ फीसदी ब्याज के साथ इन अध्यापकों को वजीफा देने का आदेश दिया है। पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है
कि नियम के तहत ट्रेनिंग लेने वालों को वजीफा देने से इनकार नही किया जा सकता है ।
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