ALLAHABAD: सूबे में शिक्षक भर्ती के लिए पहली बार
आयोजित की गई टीईटी 2011 की प्रक्रिया के अंतिम मुकाम पर गुरुवार को एक नया
आदेश जारी कर दिया गया। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से टीईटी 2011 में शामिल
हुए अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन में शामिल होने के लिए नए मानक पर खरा
उतरना होगा।
परिषद ने उन्हीं अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन मांगा है जिन्होंने सामान्य वर्ग के अन्तर्गत टीईटी 2011 में 70 फीसदी और आरक्षित वर्ग में 60 फीसदी अंक हासिल किया हो।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मांगा प्रत्यावेदन
सूबे के प्राथमिक स्कूलों में 72825 सहायक अध्यापक भर्ती की बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 27 सितंबर 2011 को प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस प्रक्रिया में हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। सुप्रीम कोर्ट में इस शिक्षक भर्ती की सुनवाई भी चल रही है। दो नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश दिया। जिसमें सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि वह शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 अधिक अंक से पास करने वाले अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन मांगकर उनका निस्तारण करें। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने गुरुवार को इसे लेकर विज्ञप्ति जारी की।
इसमें कहा गया है कि शीर्ष कोर्ट की ओर से पारित आदेश 27 जुलाई 2015 में निर्धारित टीईटी 2011 में सामान्य वर्ग में 70 फीसदी एवं आरक्षित वर्ग के 60 फीसदी अंक प्राप्त करने वालों से प्रत्यावेदन मांगा जाए। इसमें भी ऐसे कैडिडेट हों जिन्हें शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में उपस्थित होने के बाद भी नियुक्ति न मिली हो और उन्हें शिकायत हो कि निर्धारित अंक प्राप्त करने के बाद बाद भी उनका चयन नहीं हुआ।
16 नवंबर तक भेजना होगा
ऐसे अभ्यर्थी अपना प्रत्यावेदन सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद कार्यालय में 16 नवंबर 2015 तक रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के जरिए उपलब्ध करा दें। सचिव ने जारी निर्देश में कहा है कि प्रकरण शीर्ष कोर्ट की ओर से तय समयावधि में निस्तारित किया जाना है इसलिए बाद में मिले आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। विज्ञप्ति के साथ ही प्रत्यावेदन का प्रारूप भी जारी किया गया है। अभ्यर्थियों से सभी जानकारियां मांगने के साथ ही ये बात भी पूछी गई कि वे शिक्षामित्र तो नहीं हैं.
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
परिषद ने उन्हीं अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन मांगा है जिन्होंने सामान्य वर्ग के अन्तर्गत टीईटी 2011 में 70 फीसदी और आरक्षित वर्ग में 60 फीसदी अंक हासिल किया हो।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मांगा प्रत्यावेदन
सूबे के प्राथमिक स्कूलों में 72825 सहायक अध्यापक भर्ती की बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 27 सितंबर 2011 को प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस प्रक्रिया में हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। सुप्रीम कोर्ट में इस शिक्षक भर्ती की सुनवाई भी चल रही है। दो नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश दिया। जिसमें सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि वह शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 अधिक अंक से पास करने वाले अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन मांगकर उनका निस्तारण करें। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने गुरुवार को इसे लेकर विज्ञप्ति जारी की।
इसमें कहा गया है कि शीर्ष कोर्ट की ओर से पारित आदेश 27 जुलाई 2015 में निर्धारित टीईटी 2011 में सामान्य वर्ग में 70 फीसदी एवं आरक्षित वर्ग के 60 फीसदी अंक प्राप्त करने वालों से प्रत्यावेदन मांगा जाए। इसमें भी ऐसे कैडिडेट हों जिन्हें शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में उपस्थित होने के बाद भी नियुक्ति न मिली हो और उन्हें शिकायत हो कि निर्धारित अंक प्राप्त करने के बाद बाद भी उनका चयन नहीं हुआ।
16 नवंबर तक भेजना होगा
ऐसे अभ्यर्थी अपना प्रत्यावेदन सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद कार्यालय में 16 नवंबर 2015 तक रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के जरिए उपलब्ध करा दें। सचिव ने जारी निर्देश में कहा है कि प्रकरण शीर्ष कोर्ट की ओर से तय समयावधि में निस्तारित किया जाना है इसलिए बाद में मिले आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। विज्ञप्ति के साथ ही प्रत्यावेदन का प्रारूप भी जारी किया गया है। अभ्यर्थियों से सभी जानकारियां मांगने के साथ ही ये बात भी पूछी गई कि वे शिक्षामित्र तो नहीं हैं.
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